15 जून तक खाली करें कार्यालय, दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर AAP के ऑफिस को लेकर SC का बड़ा आदेश

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अभिनय आकाश । Mar 4 2024 4:19PM

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आप को अपने कार्यालयों के लिए उपयुक्त भूमि के आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) से संपर्क करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) को राजधानी शहर के राउज़ एवेन्यू में अपने कार्यालय खाली करने के लिए कहा है। यह भूमि न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित की गई थी। शीर्ष अदालत ने पार्टी को परिसर खाली करने के लिए 15 जून 2024 तक का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आप को अपने कार्यालयों के लिए उपयुक्त भूमि के आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) से संपर्क करने का निर्देश दिया।

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बता दें कि राउज एवेन्यू इलाके में स्थित आम आदमी पार्टी को दफ्तर दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी सुप्रीम कोर्ट ने यह जानकर हैरानी व्यक्त थी कि एक राजनीतिक दल का कार्यालय दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित भूखंड पर स्थित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ को जब दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए नामित भूमि पर कथित अतिक्रमण से अवगत कराया गया तो वह आश्चर्यचकित रह गई। 

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