उपहार अग्निकांड मामले में SC ने पीड़ितों की ओर से दाखिल क्यूरेटिव पिटीशन को किया खारिज

अभिनय आकाश । Feb 20, 2020 10:36AM
सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितो द्वारा दायर की गई क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि क्यूरेटिव याचिका में कोई आधार नही बताया गया है।
उपहार सिनेमा अग्नि कांड के पीड़ितो को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितो द्वारा दायर की गई क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि क्यूरेटिव याचिका में कोई आधार नही बताया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले में सुशील अंसल और गोपाल अंसल पर 60 करोड़ रुपये जुर्माना भरने को कहा था। जुर्माने की राशि भरने के बाद दोनों भाई जेल नही जाएंगे।
Uphaar Cinema fire tragedy case: Supreme Court dismisses the curative petitions filed by the victims of 1997 Uphaar Cinema fire tragedy case. pic.twitter.com/RZ45M1Lzek
— ANI (@ANI) February 20, 2020
अन्य न्यूज़