आरे मामले में SC ने पेड़ गिराने पर रोक के अंतरिम आदेश को बढ़ाया

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[email protected] । Dec 16 2019 7:39PM

उच्चतम न्यायालय ने मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ गिराने पर रोक लगाने के अपने अंतरिम आदेश को सोमवार को बढ़ा दिया। एक याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्विस ने पीठ को बताया कि महाराष्ट्र में नयी सरकार ने कहा कि वह मेट्रो कार शेड बनाने के लिए वैकल्पिक स्थान की तलाश कर रही है।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए पेड़ गिराने पर रोक लगाने के अपने अंतरिम आदेश को सोमवार को बढ़ा दिया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि वह मामले में अगले साल जनवरी में सुनवाई करेगी। उसने कहा कि इस बीच सात अक्टूबर का अंतरिम आदेश जारी रहेगा।

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एक याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्विस ने पीठ को बताया कि महाराष्ट्र में नयी सरकार ने कहा कि वह मेट्रो कार शेड बनाने के लिए वैकल्पिक स्थान की तलाश कर रही है। हालांकि पीठ ने कहा, ‘‘हम इन चीजों से निर्देशित नहीं होंगे।’’ सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकार को इस बारे में जवाब देना होगा कि क्या आरे कॉलोनी वन्यभूमि क्षेत्र है या नहीं। पीठ ने कहा, ‘‘आप निर्देश लें और रिकॉर्ड में रखें।’’

 

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