पंजाब-हरियाणा को SC की फटकार, केजरीवाल से बोले- कुछ कर नहीं सकते तो सरकार में क्यों हैं
सु्प्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि उड़ानों को डायवर्ट किया जा रहा है और लोग घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं।
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर लोग परेशान हैं। लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए राज्य सरकारों को जमकर फटकार लगाई है। सु्प्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि उड़ानों को डायवर्ट किया जा रहा है और लोग घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। इसके बाद भी क्या आपको शर्म नहीं आ रही है? कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी सवाल किया है कि जब वह इस मामले को लेकर कुछ कर नहीं सकते तो वह सरकार में क्यों हैं।कोर्ट ने कहा कि यह करोड़ों लोगों के जीवन और मृत्यु का सवाल है। हमें इसके लिए सरकार को जिम्मेदार बनाना है।
Air pollution matter in Supreme Court: Nobody will be spared if found violating rules and regulations, says Justice Arun Mishra https://t.co/Jy9PCMFSWh
— ANI (@ANI) November 6, 2019
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसानों को पराली के निस्तारण के लिए 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इंसेन्टिव या प्रोत्साहन राशि का भुगतान सरकार की ओर से किया जाए। पराली के निस्तारण के लिए यह भुगतान तीन राज्यों के किसानों को किया जाएगा। इस आदेश के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा और यूपी तीन राज्यों के किसान आएंगे।
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