SC ने कहा- असंतुष्ट विधायकों को सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए बाध्य ना किया जाए
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार अपने द्वारा तय की गई अवधि के भीतर असंतुष्ट विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि अध्यक्ष का फैसला उसके समक्ष पेश किया जाए।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को निर्देश दिए कि कांग्रेस और जद(एस) के 15 अंसतुष्ट विधायकों को कर्नाटक विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए ‘‘बाध्य ना’’ किया जाए। कर्नाटक विधानसभा में 18 जुलाई को एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा लाए जाने वाले विश्वास मत पर फैसला होना है।
Hearing on Karnataka rebel MLAs case in SC: Supreme Court in its order says, "the Karnataka Speaker cannot be forced to take a decision within a time frame." pic.twitter.com/9cOT8eTL6f
— ANI (@ANI) July 17, 2019
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार अपने द्वारा तय की गई अवधि के भीतर असंतुष्ट विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि अध्यक्ष का फैसला उसके समक्ष पेश किया जाए।
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