सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से मांगा जवाब

sc-seeks-ed-response-on-chidambarams-bail-plea-in-inx-media-case
[email protected] । Nov 20 2019 12:02PM

ईडी की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि वह 25 नवंबर तक जवाब दाखिल करेंगे।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से बुधवार को जवाब मांगा। न्यायमूर्ति आर भानुमति की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करने के उच्च न्यायालय के 16 नवंबर के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया।

इसे भी पढ़ें: चिदंबरम ने दी सलाह, विपक्ष का नेतृत्व कर कांग्रेस अर्थव्यवस्था के ‘घोर कुप्रबंधन’ को सामने लाए

ईडी की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि वह 25 नवंबर तक जवाब दाखिल करेंगे। पीठ में शामिल न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय ने मामले की अगली तारीख 26 नवंबर निर्धारित की। चिदंबरम के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायालय से कहा कि चिदंबरम को जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि वह तीन माह से अधिक वक्त से हिरासत में हैं।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़