Pune Porsche Case: SC की सख्त टिप्पणी- 'हादसों के लिए Parents जिम्मेदार, 3 आरोपियों को मिली बेल

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अभिनय आकाश । Feb 2 2026 3:34PM

अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि नशा करना एक बात है, लेकिन उन्हें (बच्चों को) कार की चाबी और पैसे देकर मौज-मस्ती कराना अस्वीकार्य है। 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आरोपी अमर संतिश गायकवाड़ द्वारा दायर जमानत याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पुणे में 2024 में हुए पोर्श कार हादसे के तीन आरोपियों को जमानत दे दी, जिसमें दो लोगों की जान चली गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि नाबालिगों से जुड़े ऐसे हादसों के लिए माता-पिता ही जिम्मेदार हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच ने कहा कि माता-पिता अपने बच्चों को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं।

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बच्चों को कार की चाबी और पैसे देना अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि नशा करना एक बात है, लेकिन उन्हें (बच्चों को) कार की चाबी और पैसे देकर मौज-मस्ती कराना अस्वीकार्य है। 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आरोपी अमर संतिश गायकवाड़ द्वारा दायर जमानत याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा।

वकील सना रईस खान द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे गायकवाड़ पर आरोप है कि वह एक बिचौलिए के रूप में काम कर रहे थे, जिन्होंने एक अस्पताल में डॉक्टर के सहायक को नाबालिग आरोपी के रक्त के नमूने को बदलने के लिए 3 लाख रुपये दिए थे।

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पुणे पोर्श कांड: 19 मई, 2024 को क्या हुआ था?

19 मई, 2024 को, कथित तौर पर शराब के नशे में धुत 17 वर्षीय लड़के द्वारा चलाई जा रही पोर्श कार ने पुणे के कल्याणी नगर इलाके में दो आईटी पेशेवरों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। 7 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दो अन्य आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा।

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