पेरेंट्स का इंतजार बढ़ा! दिल्ली में प्राइवेट स्कूल की फीस पर बड़ा अपडेट, SC को सरकार ने क्या बताया?

19 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से निजी स्कूलों की फीस तय करने वाले कानून को अप्रैल 2026 तक लागू करने पर विचार करने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र में इस कानून को लागू करना व्यवहारिक होगा।
दिल्ली सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि निजी स्कूलों की फीस को विनियमित करने वाला कानून चालू वर्ष में नहीं बल्कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगा। यह घटना तब सामने आई है जब शीर्ष अदालत ने इस सप्ताह की शुरुआत में मंगलवार को रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए निजी स्कूल शुल्क विनियमन कानून के कार्यान्वयन को स्थगित करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया था। 19 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से निजी स्कूलों की फीस तय करने वाले कानून को अप्रैल 2026 तक लागू करने पर विचार करने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र में इस कानून को लागू करना व्यवहारिक होगा।
इसे भी पढ़ें: विकास की Bullet Train: Budget में 7 नए हाई-स्पीड कॉरिडोर, Delhi से Varanasi तक बदलेगी तस्वीर
दिल्ली सरकार का यह फैसला तब आया जब सुप्रीम कोर्ट निजी स्कूल संघों द्वारा दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इन संघों ने दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। दिसंबर 2025 में जारी एक अलग परिपत्र में, सरकार ने 2025-26 के वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए कानून के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाया, जिसका स्कूलों ने भी विरोध किया।
अन्य न्यूज़











