एमपी बोर्ड परीक्षा को लेकर लागू रहेगी धारा-144, 104 केंद्रों पर होएंगी परीक्षा

भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बोर्ड परीक्षा के दौरान धारा-144 लागू होने का आदेश मंगलवार देर रात जारी किया है।धारा-144 17 फरवरी से 12 मार्च तक लागू रहेगी। इस दौरान डीजे बजाने पर भी कार्रवाही होगी।
भोपाल। मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होने जा रही है। लगभग 20 लाख बच्चे 10वीं और 12वीं की परीक्षा देंगे। 10वीं और 12वीं परीक्षा को लेकर भोपाल में धारा 144 कल से लागू हो जाएगा।
दरअसल भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बोर्ड परीक्षा के दौरान धारा-144 लागू होने का आदेश मंगलवार देर रात जारी किया है।धारा-144 17 फरवरी से 12 मार्च तक लागू रहेगी। इस दौरान डीजे बजाने पर भी कार्रवाही होगी।
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जानकारी के मुताबिक भोपाल में करीब 104 केंद्रों पर परीक्षा होगी। इन परीक्षा केंद्रों में से 13 अतिसंवेदनशील और 6 सवेंदनशील सेंटर है। कलेक्टर भोपाल ने परीक्षा को देखते हुए जिले में 17 फरवरी से धारा-144 लागू होने का आदेश जारी किया है।
आपको बता दें कि परीक्षा शुरू होने से एक दिन पहले निजी स्कूलों मनमानी की शिकायत स्कूली शिक्षा विभाग के पास पहुंची है। फीस जमा नहीं करने पर निजी स्कूल छात्रों को प्रवेश पत्र नहीं दे रहे हैं। जिसके बाद भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी ने निजी स्कूल संचालकों को सभी बच्चों को प्रवेश पत्र देने का आदेश दिया है।
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वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जिन बच्चों ने फीस जमा नहीं किया है उन्हें भी प्रवेश पत्र दिए जाए। स्टूडेंट को प्रवेश पत्र नहीं देने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाही होगी। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे।
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