दिल्ली में खुलेंगी दुकानें, गृह मंत्रालय के आदेश को लागू करेगी केजरीवाल सरकार

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि गैर-आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जायेगी लेकिन कोरोना वायरस निषिद्ध क्षेत्र में यह अनुमति नहीं होगी।
नयी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने दुकानों को खोलने के संबंध में केन्द्र के नये दिशानिर्देशों को लागू करने का शनिवार को फैसला किया। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि गैर-आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जायेगी लेकिन कोरोना वायरस निषिद्ध क्षेत्र में यह अनुमति नहीं होगी।
अधिकारी ने कहा, ‘‘निषिद्ध क्षेत्रों में किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।’’ उन्होंने बताया कि मोहल्ले और आवासीय क्षेत्रों में स्थित दुकानें खुलेंगी लेकिन उन्हें सामाजिक दूरी के नियम का सख्ती से पालन करना होगा। राष्ट्रीय राजधानी में 92 निषिद्ध क्षेत्र हैं।Delhi government to implement MHA's latest guidelines. Stand-alone shops and shops in residential areas to remain open but social distancing to be followed and MHA's norms to be strictly implemented. No activity will be allowed in the containment zones: Delhi Government Sources pic.twitter.com/c6IxQmOvVP
— ANI (@ANI) April 25, 2020
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