Hijab Controversy: नर्सिंग कॉलेज के खिलाफ CM सिद्धारमैया लेंगे एक्शन? छात्र संगठन ने हिजाब प्रतिबंध को लेकर की ये अपील

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ANI
अभिनय आकाश । Jul 15 2025 5:11PM

जेकेएसए ने कहा कि श्री सौभाग्य ललिता कॉलेज ऑफ नर्सिंग में कश्मीरी छात्राओं को कक्षाओं में आने से रोक दिया गया और हिजाब या बुर्का पहनने पर उन्हें निष्कासित करने की धमकी दी गई। यह कॉलेज राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरजीयूएचएस) से संबद्ध है। एसोसिएशन ने पत्र में कहा कि इन कश्मीरी छात्राओं को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया गया है, अपमानित किया गया है और शिक्षा के उनके मौलिक अधिकार से वंचित किया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बुर्का या अबाया पहनने का विकल्प चुना है।

जम्मू और कश्मीर छात्र संघ (जेकेएसए) ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से बेंगलुरु के एक नर्सिंग कॉलेज में कथित धार्मिक भेदभाव की घटना में तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है। मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में, जेकेएसए ने कहा कि श्री सौभाग्य ललिता कॉलेज ऑफ नर्सिंग में कश्मीरी छात्राओं को कक्षाओं में आने से रोक दिया गया और हिजाब या बुर्का पहनने पर उन्हें निष्कासित करने की धमकी दी गई। यह कॉलेज राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरजीयूएचएस) से संबद्ध है। एसोसिएशन ने पत्र में कहा कि इन कश्मीरी छात्राओं को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया गया है, अपमानित किया गया है और शिक्षा के उनके मौलिक अधिकार से वंचित किया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बुर्का या अबाया पहनने का विकल्प चुना है।

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जेकेएसए के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी ने दावा किया कि कॉलेज के अध्यक्ष ने एक कक्षा में प्रवेश किया और हिजाब पहने छात्राओं को बाहर जाने का आदेश दिया। पूछताछ करने पर, अध्यक्ष ने कथित तौर पर कहा, यह हमारा कॉलेज है; यहाँ केवल हमारे नियम लागू होते हैं और छात्राओं को चेतावनी दी कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगी तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा और उनके रिकॉर्ड जब्त कर लिए जाएँगे। एसोसिएशन ने ज़ोर देकर कहा कि कोई भी क़ानून या विश्वविद्यालय नीति कक्षाओं में हिजाब या बुर्का पहनने पर प्रतिबंध नहीं लगाती है, और इस तरह के प्रतिबंध को लागू करना अवैध और भेदभावपूर्ण बताया। खुएहामी ने बताया कि प्रशासन ने अन्य छात्राओं की आपत्तियों का हवाला देते हुए इस कदम को उचित ठहराया और दावा किया देश में कहीं भी मेडिकल छात्रों के लिए हिजाब और पर्दा की अनुमति नहीं है। 

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जेकेएसए ने इन टिप्पणियों की निंदा करते हुए उन्हें बेतुका, इस्लामोफोबिक रूढ़िवादिता बताया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 15 और 21ए का हवाला देते हुए इस घटना को संवैधानिक अधिकारों का खतरनाक उल्लंघन बताया। भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक क्षति पर प्रकाश डालते हुए, खुएहामी ने कहा कि यह समान रूप से हृदयविदारक और क्रोधित करने वाला है कि एक संघर्ष प्रभावित क्षेत्र के छात्रों को... अब इस तरह के अपमान और आघात का सामना करना पड़ रहा है।

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