जेल की दाल-रोटी खाने नहीं खा रहे सिद्धू, स्पेशल डाइट की मांग, डॉक्टरों ने किए टेस्ट

sidhu jail
ANI
अंकित सिंह । May 23 2022 9:35PM

क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू के वकील ने बताया कि डॉक्टरों का बोर्ड यह देखेगा कि नवजोत सिंह सिद्धू को किस विशेष आहार की जरूरत है। फिर अपना रिपोर्ट स्थानीय अदालत में पेश करेगा। फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू गेहूं, चीनी, मैदा और कुछ अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं कर सकते।

1988 के ‘रोड रेज’ मामले में जेल की सजा काट रहे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आज सुबह सवेरे नवजोत सिंह सिद्धू को स्वास्थ्य जांच के लिए पटियाला के राजिंद्र अस्पताल ले जाया गया। सूत्रों का दावा है कि लगभग 4 घंटे तक सिद्धू का स्वास्थ्य चेकअप किया गया। दरअसल, नवजोत सिंह सिद्धू ने कई बीमारियों का हवाला देते हुए खुद के लिए स्पेशल डाइट की मांग की है। सिद्धू लगातार जेल का खाना खाने से इंकार कर रहे हैं। अस्पताल में चेकअप के बाद डॉक्टरों की एक टीम उनके स्वास्थ्य पर गहन जांच करेगी। इसके लिए डॉक्टरों का एक बोर्ड भी बनाया गया है जो कि स्थानीय अदालत को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा।

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क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू के वकील ने बताया कि डॉक्टरों का बोर्ड यह देखेगा कि नवजोत सिंह सिद्धू को किस विशेष आहार की जरूरत है। फिर अपना रिपोर्ट स्थानीय अदालत में पेश करेगा। फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू गेहूं, चीनी, मैदा और कुछ अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं कर सकते। वह जामुन, पपीता, अमरूद, डबल टोंड दूध और ऐसे खाद्य पदार्थ ले सकते हैं, जिनमें फाइबर और कार्बोहाइड्रेट न हो। डॉक्टरों का बोर्ड स्वास्थ्य जांच करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक रिपोर्ट पेश करेगा। 58 वर्षीय सिद्धू एम्बोलिज्म और यकृत की बीमारी से पीड़ित हैं। 

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वर्ष 2015 में उन्होने दिल्ली के एक अस्पताल में एक्यूट डीप वेन थ्रम्बोसिस (डीवीटी) का इलाज भी कराया था। डीवीटी नस में रक्त के थक्के जमने के कारण होता है, जो रक्त प्रवाह में बाधा डालते हैं। सिद्धू को अस्पताल ले जाए जाने के बाद कांग्रेस के कई समर्थक वहां पहुंचे। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सिद्धू को 20 मई को एक स्थानीय अदालत के समक्ष समर्पण करने के बाद पटियाला केंद्रीय कारागार भेज दिया गया था। 1988 के ‘रोड रेज’ मामले में उच्चतम न्यायालय ने उन्हें एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस घटना में गुरनाम सिंह नामक 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई थी।

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