J&K को पूर्ण राज्य का दर्जा कब किया जाएगा बहाल ? केंद्र सरकार ने दिया यह जवाब

Jammu Kashmir
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संसद के उच्च सदन में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बताया कि परिसीमन आयोग ने जम्मू-कश्मीर के संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर 14 मार्च और 5 मई को आदेश अधिसूचित किए हैं। चुनाव कराने का निर्णय चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है।

श्रीनगर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को संसद को सूचित किया कि जम्मू-कश्मीर को उचित समय पर राज्य का दर्जा दिया जाएगा। दरअसल, केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 375 के कुछ प्रावधानों को समाप्त कर प्रदेश को दो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का स्वरूप प्रदान किया था। जिसके बाद से लगातार मांग उठ रही है कि जम्मू-कश्मीर को वापस से राज्य का दर्जा दिया जाए।

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संसद के उच्च सदन में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बताया कि जम्मू-कश्मीर को उचित समय पर राज्य का दर्जा दिया जाएगा। परिसीमन आयोग ने जम्मू-कश्मीर के संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर 14 मार्च और 5 मई को आदेश अधिसूचित किए हैं। चुनाव कराने का निर्णय चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है।

उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सूचित किया है कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ कोई महत्वपूर्ण विरोध नहीं था। हालांकि, विभिन्न राजनीतिक दलों ने रिपोर्ट पर अलग-अलग विचार व्यक्त किए हैं।

नित्यानंद राय ने बताया कि परिसीमन आयोग ने वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों और जेके पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 60 (2) (बी) के साथ पठित परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 9 (1) (ए) के तहत निर्धारित मानदंडों के आधार पर जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश का परिसीमन अभ्यास किया।

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उन्होंने बताया कि जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के लिए क्रमशः 37 और 46 विधानसभा सीटों की तुलना में परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र के लिए 43 सीटों और कश्मीर क्षेत्र के लिए 47 सीटों को अधिसूचित किया है।

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