SC ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा- भाजपा को दी जाए रथ यात्रा की अनुमति
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उसकी प्रस्तावित ‘गणतंत्र बचाओ यात्रा’ के तहत सार्वजनिक सभाऐं और रैलियां आयोजित करने की अनुमति दी जाये।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उसकी प्रस्तावित ‘गणतंत्र बचाओ यात्रा’ के तहत सार्वजनिक सभाऐं और रैलियां आयोजित करने की अनुमति दी जाये। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई से कहा कि वह अपनी प्रस्तावित रथ यात्रा का संशोधित कार्यक्रम प्राधिकारियों को देकर उनसे आवश्यक मंजूरी प्राप्त करे।
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पीठ ने पश्चिच बंगाल सरकार से कहा कि संविधान में प्रदत्त बोलने ओर अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुये भाजपा की रथ यात्रा के परिवर्तित कार्यक्रम पर विचार करे। पीठ ने कहा कि संभावित कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर राज्य सरकार की आशंकाओं को ‘निराधार’ नहीं कहा जा सकता। भाजपा को तर्कसंगत तरीकों से इन आशंकाओं को दूर करने के लिये सभी संभव कदम उठाने होंगे।
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