जाति प्रमाणपत्र मामला: नवनीत कौर राणा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, बॉम्बे HC के फैसले पर रोक
अंकित सिंह । Jun 22 2021 2:36PM
कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि उसने जाली और फर्जी दस्तावेजों का उत्पादन करके जाती जांच समिति से धोखे से सत्यापन किया था इसलिए जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया और जब्त कर लिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती से लोकसभा सदस्य नवनीत कौर राणा के जाति प्रमाण-पत्र को निरस्त करने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाई है। इससे पहले नवनीत राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच से जबरदस्त झटका लगा था। दरअसल, कोर्ट ने सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था। इतना ही नहीं, कोर्ट की ओर से नवनीत राणा पर दो लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। नवनीत राणा पर फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप लगा था।
कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि उसने जाली और फर्जी दस्तावेजों का उत्पादन करके जाती जांच समिति से धोखे से सत्यापन किया था इसलिए जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया और जब्त कर लिया गया है। कोर्ट के फैसले पर सांसद नवनीत राणा ने कहा कि मैं इस देश के नागरिक के रूप में कोर्ट के आदेश का सम्मान करती हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। मुझे विश्वास है कि न्याय मिलेगा।Supreme Court today stayed the order of Bombay High Court that had cancelled the caste certificate of Navneet Kaur Rana, who is an independent Member of Parliament (MP) from Amravati in Maharashtra.
— ANI (@ANI) June 22, 2021
(File photo) pic.twitter.com/vPz2gM6lXQ
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