SC का बंगाल में BJP कार्यकर्ताओं की हत्या मामले में CBI जांच से इनकार
उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के बाद हुई भाजपा के दो कार्यकर्ताओं की हत्या की जांच सीबीआई से करवाने की मांग करने वाली याचिका आज खारिज कर दी।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के बाद हुई भाजपा के दो कार्यकर्ताओं की हत्या की जांच सीबीआई से करवाने की मांग करने वाली याचिका आज खारिज कर दी। न्यायमूर्ति ए. के. गोयल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अवकाशकालीन पीठ ने याचिका दायर करने वाले से इस सबंध में राहत के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय जाने को कहा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि यह गंभीर मुद्दा है क्योंकि पुरूलिया जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद हुई है।
पुरूलिया जिले के बलरामपुर गांव के भाजपा कार्यकर्ता 18 वर्षीय त्रिलोचन महतो का शव 30 मई को पेड़ से लटकता हुआ मिला था। महतो की पीठ पर बांग्ला में लिखा एक पोस्टर चिपकाया हुआ था। उसपर लिखा था कि पंचायत चुनाव में भाजपा का समर्थन करने के कारण उसकी हत्या की गयी है। पुरूलिया में ही इसी अवस्था में दो जून को अन्य भाजपा कार्यकर्ता दुलाल कुमार का शव मिला था। याचिका दुलाल के पिता ने दायर कर हत्याओ की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी।
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