Anil अंबानी केस में धीमी जांच पर Supreme Court की ED-CBI को फटकार, पूछा- 'ये अनिच्छा क्यों?'

Supreme Court
ANI
अभिनय आकाश । Mar 23 2026 3:53PM

सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी की रिलायंस होम फाइनेंस से जुड़े वित्तीय अनियमितता मामले में जांच एजेंसियों को उनकी 'अनिच्छुक' जांच के लिए फटकार लगाई है। न्यायालय ने ईडी और सीबीआई को एक पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच पूरी करने का निर्देश दिया है ताकि सभी हितधारकों का विश्वास बहाल हो सके।

सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी से जुड़ी संस्थाओं, जिनमें रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड भी शामिल है, में कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन की हेराफेरी से संबंधित एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की कि जांच एजेंसियों का आचरण कुछ हद तक अनिच्छापूर्ण रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि नियामकीय निष्कर्षों और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दलीलों में उठाए गए गंभीर आरोपों के बावजूद, जांच की गति और दृष्टिकोण चिंताजनक हैं। इसलिए न्यायालय ने निर्देश दिया है कि जांच एजेंसियों (ईडी और सीबीआई) द्वारा की जाने वाली जांच पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध होनी चाहिए ताकि न केवल न्यायालय बल्कि सभी हितधारकों का विश्वास बना रहे।

न्यायालय ने कहा, "लेकिन जिस तरह से आपकी जांच एजेंसियों ने अनिच्छा दिखाई है - उन्हें समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष जांच प्रस्तुत करनी चाहिए। आपकी जांच से न केवल न्यायालय बल्कि सभी हितधारकों का विश्वास बनना चाहिए।

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सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को सूचित किया कि प्रवर्तन निदेशालय ने लेन-देन की जांच के लिए विभिन्न जांच एजेंसियों के अधिकारियों, जिनमें उप निदेशक और सहायक निदेशक शामिल हैं, के साथ-साथ फोरेंसिक लेखा परीक्षकों को मिलाकर एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। यह भी बताया गया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने लेन-देन लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है और जांच के दौरान गिरफ्तारियां की गई हैं। न्यायालय ने यह भी गौर किया कि प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि कई मामले जांच के अधीन हैं, जिनमें लोक सेवकों की भूमिका से जुड़े मामले भी शामिल हैं और वित्तीय संस्थानों से विवरण मांगे गए हैं।

हालांकि, जनहित याचिका याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) की रिपोर्ट में अनिल अंबानी और संबंधित संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी योजनाओं और धन की हेराफेरी के आरोपों के बावजूद, सीबीआई द्वारा गिरफ्तारियों सहित कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जवाब में, सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

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दलीलों पर गौर करते हुए न्यायालय ने कहा कि जांच एजेंसियों को सच्चाई का पता लगाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, विशेषकर उन मामलों में जहां आरोप अधिकारियों के साथ मिलीभगत की ओर इशारा करते हैं। न्यायालय ने दोहराया कि जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से की जानी चाहिए और समयबद्ध तरीके से पूरी होनी चाहिए। एसजीआई मेहता ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि सच्चाई का पता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

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