AIADMK विवाद: पन्नीरसेल्वम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पलानी ही AIADMK के 'स्वामी'

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अभिनय आकाश । Feb 23 2023 12:27PM

उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पार्टी नेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम (ओपीएस) ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर, 2022 को पारित उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ ओपीएस की याचिका को अब खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें एडप्पादी पलानीस्वामी (ईपीएस) को अन्नाद्रमुक के अंतरिम महासचिव के रूप में बने रहने की अनुमति दी गई थी। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि इस आदेश का ओपीएस और ईपीएस के बीच विवाद के संबंध में उच्च न्यायालय में लंबित मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ईपीएस गुट के समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जश्न मनाया और चेन्नई में सड़कों पर उतर आए।

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उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पार्टी नेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम (ओपीएस) ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर, 2022 को पारित उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ ओपीएस की याचिका को अब खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने, हालांकि, कहा कि उसने 11 जुलाई, 2022 को एआईएडीएमके की आम बैठक में पारित प्रस्ताव पर विचार नहीं किया, जहां पार्टी की कार्यकारी परिषद ने ईपीएस को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया और ओपीएस को "पार्टी विरोधी गतिविधियों" के लिए निष्कासित कर दिया।

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