Abhishek Banerjee की याचिका पर Supreme Court का बड़ा एक्शन, सायोनी घोष-काकोली घोष समेत TMC के बागी सांसदों को नोटिस जारी

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अभिनय आकाश । Aug 25 2026 1:06PM

TMC के 20 सांसदों के कथित तौर पर दूसरी पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाएं दायर की गई थीं। हालांकि, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अयोग्यता की याचिकाओं पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 बागी लोकसभा सांसदों को नोटिस जारी किया। यह नोटिस पार्टी नेता अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर जारी किया गया, जिसमें दल-बदल विरोधी कानून के तहत उनके खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने की मांग की गई थी। TMC के 20 सांसदों के कथित तौर पर दूसरी पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाएं दायर की गई थीं। हालांकि, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अयोग्यता की याचिकाओं पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और स्पीकर से मांग की कि वे संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत बागी सांसदों के खिलाफ लंबित याचिकाओं पर फैसला लें। यह अनुसूची दल-बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है।

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बागी TMC सांसदों से जवाब मांगा गया

सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े अन्य पक्षों, जिनमें 20 बागी सांसद भी शामिल थे, को नोटिस जारी किए। हालांकि, इस चरण में कोर्ट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को कोई नोटिस जारी नहीं किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि स्पीकर को तुरंत नोटिस जारी न किया जाए। उन्होंने कहा कि वे स्पीकर से निर्देश लेंगे और उसके अनुसार कोर्ट को सूचित करेंगे। कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और स्पीकर को नोटिस जारी करने पर कोई फैसला लेने से पहले आगे की दलीलों का इंतजार करने का निर्णय लिया। जस्टिस बागची ने कहा कि कोर्ट किसी संवैधानिक अथॉरिटी को निर्देश जारी नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसे मामलों में फ़ैसले उचित समय-सीमा के भीतर लिए जाने चाहिए।

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सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि फ़िलहाल वह सिर्फ़ दूसरे पक्षों को नोटिस जारी कर रहा है, लोकसभा स्पीकर को नहीं। यह मामला 20 सांसदों के ख़िलाफ़ अयोग्यता की लंबित याचिकाओं और दलबदल विरोधी क़ानून के तहत जल्द फ़ैसला लेने की मांग से जुड़ा है। उम्मीद है कि संबंधित पक्षों से जवाब मिलने और सॉलिसिटर जनरल द्वारा स्पीकर का पक्ष बताए जाने के बाद कोर्ट इस मामले पर आगे सुनवाई करेगा।

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