Jantar Mantar पर निगरानी को High Court में चुनौती, Centre बोला- Law and Order के लिए वीडियोग्राफी जरूरी

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अभिनय आकाश । Jul 24 2026 6:02PM

केंद्र सरकार ने वीडियोग्राफी को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक वैध उपाय बताते हुए इसका बचाव किया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की आगे की सुनवाई सोमवार के लिए स्थगित कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नंदिता राव ने नोटिस जारी करने की मांग की और तर्क दिया कि याचिका में उठाए गए मुद्दे 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शनों से संबंधित अन्य लंबित मामलों से अलग हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की कथित निगरानी को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) पर विस्तृत दलीलें सुनीं। याचिकाकर्ता का तर्क है कि वीडियोग्राफी और चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। हालांकि, केंद्र सरकार ने वीडियोग्राफी को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक वैध उपाय बताते हुए इसका बचाव किया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की आगे की सुनवाई सोमवार के लिए स्थगित कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नंदिता राव ने नोटिस जारी करने की मांग की और तर्क दिया कि याचिका में उठाए गए मुद्दे 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शनों से संबंधित अन्य लंबित मामलों से अलग हैं।

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सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए राव ने कहा कि सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों में भाग लेते समय भी नागरिकों को निजता का अधिकार प्राप्त है और इस अधिकार पर किसी भी प्रकार की रोक संवैधानिक वैधता, वैध राज्य उद्देश्य और आनुपातिकता की आवश्यकताओं को पूरा करनी चाहिए। राव ने कहा, "पुट्टास्वामी मामले में कानून बहुत स्पष्ट है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सार्वजनिक स्थान पर, यहां तक ​​कि विरोध प्रदर्शन के दौरान भी, निजता का अधिकार है। इस पर रोक तभी लगाई जा सकती है जब राज्य त्रिगुण परीक्षण को पूरा करे। राव ने कहा कि यह याचिका विशेष रूप से पुलिस निगरानी से संबंधित है और इसे 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई से पहले ही दायर किया गया था।

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उन्होंने बताया कि याचिका में 16 से 20 वर्ष की आयु के छात्रों सहित युवा प्रदर्शनकारियों की कथित निगरानी का जिक्र है और उन्होंने एक समाचार पत्र की रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें दावा किया गया था कि पुलिस वैन लाइव चेहरे की पहचान कर रही थीं।

राव के अनुसार, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना चेहरे की पहचान तकनीक के कथित उपयोग से शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक भागीदारी को अपराधीकरण का खतरा है। उन्होंने तर्क दिया कि यद्यपि राज्य वैध उद्देश्यों के लिए विरोध प्रदर्शनों को रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन डेटा के संग्रह, भंडारण और उपयोग को नियंत्रित करने वाला कोई कानूनी ढांचा नहीं है।

“हम क्या मांग रहे हैं? कानून का ढांचा बनाएं। हमें दुरुपयोग से बचाएं। यहां तक ​​कि फोन टैपिंग के लिए भी एक प्रोटोकॉल है, राव ने कहा, साथ ही यह भी जोड़ा कि ऐसी रिकॉर्डिंग को नियंत्रित करने वाला कोई डेटा सुरक्षा तंत्र नहीं है।

संबंधित मामलों में से एक में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने राव के तर्कों का समर्थन किया और कहा कि पिछली याचिकाओं में निगरानी और निजता से संबंधित समान मुद्दे नहीं उठाए गए थे।

केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई और नोटिस जारी करने का विरोध किया।

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