चुनावी सत्यापन पर बंटा सिस्टम, EC ने SC को गिनाईं दस्तावेजोंं की खामियां

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ANI
अभिनय आकाश । Jul 22 2025 1:31PM

आयोग ने तर्क दिया कि यह संवैधानिक आदेश, अनुच्छेद 326 के तहत निर्धारित भारतीय नागरिकता की आवश्यकता सहित मतदाता पात्रता की जाँच करने का अधिकार देता है। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता साबित न कर पाना किसी की नागरिकता समाप्त करने के समान नहीं है। यह हलफनामा कई विपक्षी सांसदों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा दायर याचिकाओं के जवाब में आया है, जिनमें एसआईआर प्रक्रिया की वैधता, समय और तरीके को चुनौती दी गई है।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का बचाव करते हुए सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि आधार, मतदाता पहचान पत्र या राशन कार्ड को मतदाता पात्रता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है और नागरिकता का प्रमाण मांगने के अपने संवैधानिक अधिकार पर जोर दिया। सोमवार शाम को प्रस्तुत एक विस्तृत हलफनामे में, चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उसे प्राप्त शक्तियाँ उसे मतदाता सूची तैयार करने सहित चुनाव के सभी पहलुओं की निगरानी और निर्देशन का पूर्ण अधिकार प्रदान करती हैं।

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आयोग ने तर्क दिया कि यह संवैधानिक आदेश, अनुच्छेद 326 के तहत निर्धारित भारतीय नागरिकता की आवश्यकता सहित मतदाता पात्रता की जाँच करने का अधिकार देता है। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता साबित न कर पाना किसी की नागरिकता समाप्त करने के समान नहीं है। यह हलफनामा कई विपक्षी सांसदों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा दायर याचिकाओं के जवाब में आया है, जिनमें एसआईआर प्रक्रिया की वैधता, समय और तरीके को चुनौती दी गई है।

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सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को एसआईआर की वैधता की जाँच करने पर सहमति जताई और आग्रह किया कि अगले आदेशों तक मसौदा सूची को अंतिम रूप न दिया जाए। कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी कहा था कि वह मतदाता सूची में शामिल होने के लिए पात्रता के स्वीकार्य प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड पर विचार करे। चुनाव आयोग ने शीर्ष अदालत के सुझाव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन इस बात पर ज़ोर दिया कि वर्तमान में स्वीकार किए जा रहे 11 दस्तावेज़ों की सूची केवल उदाहरणात्मक है, संपूर्ण नहीं।

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मामले की सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित है। विपक्षी दलों और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया से बड़े पैमाने पर मताधिकार छिन सकता है या यह वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं की इस दलील का खंडन करते हुए कि नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता निर्धारित करने के लिए केवल केंद्र सरकार ही सक्षम है, ईसीआई ने तर्क दिया कि यह व्याख्या “स्पष्ट रूप से गलत” है और इसके संवैधानिक और वैधानिक कर्तव्यों की अनदेखी करती है।

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