2002 Gujarat riots: तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत पर किया रिहा

Teesta Setalvad
Creative Common
अभिनय आकाश । Jul 19 2023 4:08PM

अदालत ने आगे निर्देश दिया कि जमानत के दौरान सीतलवाड का पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट के पास जमा रहेगा। वह गवाहों को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेगी और उन गवाहों से दूर रहेगी जो ज्यादातर गुजरात में हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में कथित तौर पर फर्जी सबूत गढ़ने की एफआईआर के सिलसिले में बुधवार को तीस्ता सीतलवाड़ को नियमित जमानत दे दी। शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने आगे निर्देश दिया कि जमानत के दौरान सीतलवाड का पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट के पास जमा रहेगा। वह गवाहों को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेगी और उन गवाहों से दूर रहेगी जो ज्यादातर गुजरात में हैं।

इसे भी पढ़ें: 2002 Gujarat Riots: तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से फिर मिली राहत, अंतरिम सुरक्षा की अवधि 19 जुलाई तक बढ़ा दी गई

 इस स्थिति में, उन्हें इस शर्त का उल्लंघन करते हुए पाया गया, अदालत ने गुजरात पुलिस को शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाकर जमानत रद्द करने की अनुमति दी। पिछले साल 2 सितंबर को शीर्ष अदालत ने उन्हें इस आधार पर अंतरिम जमानत दे दी थी कि वह एक महिला हैं और मामला 2002 से संबंधित है जहां अधिकांश सबूत दस्तावेजी हैं। ये शर्तें आज भी प्रासंगिक पाई गईं और इसलिए अदालत ने उन्हें जमानत पर बाहर रहने का निर्देश दिया। 

इसे भी पढ़ें: तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली कोई राहत, मामले को बड़ी बेंच को भेजा गया

मामला क्या है?

तीस्ता सीतलवाड और पूर्व शीर्ष पुलिस आरबी श्रीकुमार को कथित तौर पर सबूत गढ़ने, जालसाजी करने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 2002 के गुजरात दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद सितंबर 2022 में तीस्ता को गुजरात की साबरमती जेल से रिहा कर दिया गया था।  

All the updates here:

अन्य न्यूज़