Maharashtra Karnataka Dispute Part VI | क्या कहता है अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 131, जिसके सहारे दोनों राज्य कर रहे अपना-अपना दावा?

Maharashtra Karnataka Dispute Part V
prabhasakshi
अभिनय आकाश । Jan 28 2023 3:21PM

कर्नाटक जहां संविधान के अनुच्छेद 3 का उल्लेख कर किसी भी नए राज्य को बनाने या उनकी सीमाओं में बदलाव करने के अधिकार को संसद को दिया गया बताता है।

कर्नाटक संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधानों का उल्लेख कर कहता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। उसका कहना है कि केवल पार्लियामेंट के द्वारा ही राज्यों की सीमा में बदलाव किए जा सकते हैं और इसका अधिकार केवल और केवल संसद के पास ही है। वहीं इससे इतर महाराष्ट्र का पक्ष है कि संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र सरकार और राज्यों के बीच विवादों से संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कर्नाटक जहां संविधान के अनुच्छेद 3 का उल्लेख कर किसी भी नए राज्य को बनाने या उनकी सीमाओं में बदलाव करने के अधिकार को संसद को दिया गया बताता है। तो महाराष्ट्र 131 अनुच्छेद का हवाला देता हुआ कहता है कि इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को भारत के संघीय ढांचे की अलग-अलग इकाइंयों के बीच किसी विवाद पर आरंभिक अधिकारिता की शक्ति मिली हुई है। 

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अनुच्छेद 131 में क्या है?

संविधान का अनुच्छेद 131 राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवादों पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने का विशेष अधिकार देता है। इसके साथ ही अगर दो राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो ऐसी स्थिति में इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेने का विशेष अधिकार मिलता है। इन परिस्थितियों में कोर्ट को ये अधिकार प्राप्त होते हैं-

1- अगर भारत सरकार और एक या एक से ज्यादा राज्यों के बीच विवाद हो

2- अगर भारत सरकार और एक राज्य या एक से ज्यादा राज्य एक तरफ व एक या एक से ज्यादा दूसरी तरफ हों

3- अगर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो

अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है?

संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों के बीच सीमा में बदलाव को लेकर असीमित अधिकार देता है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट से मामले का निपटारा हो भी जाता है, तो भी सीमा में बदलाव से जुड़े किसी भी फैसलों को लागू करने के लिए संसद से कानून पारित कराना जरूरी होगा। अनुच्छेद 3 के तहत कहा गया है कि 

(क) किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी ;

(ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी 

(ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी 

(घ) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी 

(ङ) किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी 

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद की इस सीरिज के अगले भाग में हम जानेंगे कि महाराष्ट्र-कर्नाटक ही नहीं इन 8 राज्यों में भी है सीमा विवाद। 

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