Tehelka, Tarun Tejpal और 2 करोड़ का जुर्माना: खोया धन फिर कमाया जा सकता है लेकिन प्रतिष्ठा... मेजर जनरल को 22 साल बाद मिली जीत

Tarun Tejpal
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अभिनय आकाश । Jul 22 2023 7:56PM

अदालत ने कहा कि वादी ने अपनी गवाही में कहा है कि उसने प्रतिवादियों को माफी मांगने के लिए 27 जुलाई 2001 को एक कानूनी नोटिस भेजा था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने समाचार पत्रिका तहलका और उसके पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल और दो पत्रकारों को रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। 2002 में मेजर जनरल एमएस अहलूवालिया द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में उन्हें 2 करोड़ रुपये का हर्जाना दिया गया। मार्च 2001 में तहलका द्वारा एक कहानी प्रकाशित की गई थी जिसमें अहलूवालिया को नए रक्षा उपकरणों के आयात से संबंधित रक्षा सौदों में एक कथित भ्रष्ट बिचौलिए के रूप में दर्शाया गया था। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि अहलूवालिया की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है क्योंकि उन्हें न केवल जनता की नजरों में अपना कद कम करने का सामना करना पड़ा है, बल्कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से उनका चरित्र भी खराब हुआ है, जिसे बाद में कोई भी प्रतिनियुक्ति ठीक या ठीक नहीं कर सकती है।

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मानहानि केस में 22 साल बाद मिली बड़ी जीत

अदालत ने कहा कि वादी ने अपनी गवाही में कहा है कि उसने प्रतिवादियों को माफी मांगने के लिए 27 जुलाई 2001 को एक कानूनी नोटिस भेजा था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। आज की माफी अप्रासंगिक हो गई है क्योंकि वादी पहले ही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का सामना कर चुका है और पहले ही अपने आचरण के लिए गंभीर नाराजगी के साथ सजा पा चुका है, जिसे एक सेना अधिकारी के लिए अशोभनीय माना गया था। इसमें कहा गया कि 2,00,00,000/- (दो करोड़ रुपये) की राशि का हर्जाना वादी को दिया जाता है, जिसका भुगतान प्रतिवादी नंबर 1 से 4 को मानहानि के कारण मुकदमे की लागत के साथ करना होगा। अदालत ने तहलका, तेजपाल और दो पत्रकारों, जिन्होंने कथित तौर पर लंदन स्थित एक काल्पनिक रक्षा उपकरण फर्म की ओर से खुद का प्रतिनिधित्व करते हुए गुप्त रूप से काम किया था, को मानहानि के लिए उत्तरदायी ठहराया। 

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48 पेज के फैसले में कोर्ट ने क्या कहा

अदालत ने कहा कि 'एक ईमानदार सेना अधिकारी की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाने और चोट पहुंचाने का इससे बड़ा कोई मामला नहीं हो सकता, जिसने प्रतिवादी के सभी प्रयासों के बावजूद रिश्वत लेने से इनकार कर दिया था।' अहलूवालिया एक वीडियो टेप और एक प्रतिलेख से भी व्यथित थे जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक पत्रकार द्वारा उन्हें 50,000 रुपये की रिश्वत दी गई थी। वीडियो टेप की प्रतिलेख ZEE TV समाचार चैनल और Tehelka.com पर दिखाया और जारी किया गया। यह अहलूवालिया का मामला था कि कहानी को व्यापक प्रचार दिया गया और विभिन्न टीवी चैनलों के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रिंट मीडिया ने भी इसे उठाया। भारतीय सेना ने भी प्रसारित वीडियो टेप को गंभीरता से लिया और उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश दिए। यह देखते हुए कि जांच अदालत ने अहलूवालिया को क्लीन चिट दे दी और केवल संदिग्ध साख वाले लोगों से मिलने के लिए सहमत होने के उनके आचरण के कारण गंभीर नाराजगी व्यक्त की गई। 

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