टिहरी में छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में डॉ. Suryamani Bhandari पर POCSO और BNS के तहत केस दर्ज

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उत्तराखंड के देवप्रयाग स्थित श्री रघुनाथ कीर्ति संस्कृत महाविद्यालय में छात्राओं से अमर्यादित व्यवहार के मामले में पुलिस ने सहायक आचार्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। संस्थान प्रभारी की तहरीर पर बीएनएस और पॉक्सो अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई है। पुलिस साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है और उच्च शिक्षा विभाग भी पूरे प्रकरण पर नजर रखे हुए है।

उत्तराखंड में टिहरी जिले के देवप्रयाग क्षेत्र में एक सरकारी उच्च शिक्षण संस्थान में दो छात्राओं के साथ कथित तौर पर अश्लील हरकतें और छेड़खानी करने के मामले में एक शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। संस्थान प्रभारी की ओर से थाने में दी गई नामजद तहरीर के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को मिली लिखित शिकायत के अनुसार, श्री रघुनाथ कीर्ति संस्कृत महाविद्यालय में 22 अगस्त को हुई घटना के सामने आने के बाद संस्थान स्तर पर इसकी आंतरिक जांच की गयी जिसके कारण पुलिस को इसकी सूचना एक माह विलंब से दी गयी। शिकायत में महाविद्यालय के सहायक आचार्य डॉ. सूर्यमणि भंडारी पर एक नाबालिग और एक बालिग छात्रा के साथ अमर्यादित व्यवहार और छेड़खानी करने का सीधा आरोप लगाया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा पूरे प्रकरण की गहनता से पड़ताल शुरू कर दी गयी है।

मामले की जांच अधिकारी वरिष्ठ उपनिरीक्षक (एसएसआई) अनिता नेगी ने बताया कि चूंकि पॉक्सो अधिनियम के तहत सात वर्ष से कम सजा वाले अपराधों में सीधे तौर पर तत्काल गिरफ्तारी का नियम नहीं है, इसलिए पुलिस साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। दूसरी ओर, अधिकारियों के अनुसार, घटना की गंभीरता को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग भी अपने स्तर पर मामले से जुड़े हर पहलू पर कड़ी नजर बनाए हुए है।

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