तेलंगाना सरकार को बड़ा झटका! हाईकोर्ट ने 42% BC आरक्षण पर लगाई रोक, टले स्थानीय चुनाव

High Court
ANI
अभिनय आकाश । Oct 9 2025 4:56PM

अब यह स्पष्ट हो गया है कि तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनावों पर रोक लग गई है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण का मामला आज दूसरे दिन भी उच्च न्यायालय में जारी रहा।

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों (बीसी) के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले सरकारी आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए, न्यायालय ने अगले आदेश तक सरकारी आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। इसके साथ ही, अब यह स्पष्ट हो गया है कि तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनावों पर रोक लग गई है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण का मामला आज दूसरे दिन भी उच्च न्यायालय में जारी रहा। 

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सरकार की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने वाले सरकारी आदेश संख्या 9 पर रोक लगा दी। साथ ही, स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना पर भी रोक लगाकर सरकार को करारा झटका दिया। पिछड़ा वर्ग आरक्षण मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को दो सप्ताह के भीतर प्रतिवाद दायर करने का आदेश दिया।

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