UGC को फटकारते हुए Supreme Court ने जो कुछ कहा है उससे क्या निष्कर्ष निकला?

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याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन तथा अन्य वकीलों ने सुनवाई के बाद बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने नए यूजीसी नियमों को स्थगित कर दिया है और 2012 के नियमों को फिर से प्रभावी कर दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है।

देश के उच्च शिक्षा तंत्र से जुडे एक बेहद संवेदनशील मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम हस्तक्षेप किया। हम आपको बता दें कि जाति आधारित भेदभाव से जुडे University Grants Commission के नए नियमों पर शीर्ष अदालत ने फिलहाल रोक लगा दी है और स्पष्ट किया है कि आगे के आदेश तक वर्ष 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे। अदालत ने कहा कि नए नियमों की भाषा अस्पष्ट है और उसमें दुरुपयोग की पूरी संभावना है, इसलिए इसमें दोबारा संशोधन की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने विशेष रूप से रेगुलेशन 3 (सी) पर गंभीर सवाल उठाए। हम आपको बता दें कि यह प्रावधान जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा तय करता है। अदालत ने कहा कि इसकी परिभाषा इतनी धुंधली है कि इसका मनमाना इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी आधार पर अदालत ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।

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हम आपको बता दें कि यूजीसी ने 13 जनवरी को उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए नियम अधिसूचित किए थे। इन नियमों के तहत हर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में इक्विटी कमेटी बनाने, हेल्पलाइन शुरू करने और विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग के छात्रों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई का प्रावधान था। वर्ष 2026 के ये नियम 2012 के नियमों की जगह लेने वाले थे, जो मुख्य रूप से सलाहात्मक प्रकृति के थे।

हालांकि नए ढांचे के सामने आते ही सामान्य वर्ग के छात्रों और संगठनों में असंतोष फैल गया। उनका तर्क था कि जाति आधारित भेदभाव को केवल एससी, एसटी और ओबीसी तक सीमित करके यूजीसी ने सामान्य वर्ग के छात्रों को संस्थागत सुरक्षा से बाहर कर दिया है। कई याचिकाओं में कहा गया कि किसी भी जाति से जुड़े व्यक्ति को भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे में केवल आरक्षित वर्गों को ही संरक्षण देना संविधान की भावना के विपरीत है।

इन्हीं आपत्तियों के बीच याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन तथा अन्य वकीलों ने सुनवाई के बाद बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने नए यूजीसी नियमों को स्थगित कर दिया है और 2012 के नियमों को फिर से प्रभावी कर दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है।

देखा जाये तो यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, बल्कि यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था में संतुलन और समावेशन की बड़ी परीक्षा भी है। जाति आधारित भेदभाव एक कटु सच्चाई है और इसे खत्म करने के लिए संस्थागत तंत्र मजबूत होना चाहिए। लेकिन किसी भी नीति की सफलता उसकी स्पष्टता और निष्पक्षता पर निर्भर करती है। अदालत ने जिस अस्पष्ट भाषा की ओर इशारा किया है, वह वाकई चिंता का विषय है। अगर नियमों की परिभाषाएं ही साफ नहीं होंगी तो उनका इस्तेमाल न्याय की बजाय दबाव और डर पैदा करने का जरिया बन सकता है। यह भी सच है कि भेदभाव केवल आरक्षित वर्गों तक सीमित नहीं रहता। सामाजिक पहचान के कई स्तर होते हैं और शिक्षा परिसरों में हर छात्र को समान गरिमा और सुरक्षा मिलनी चाहिए।

सरकार और यूजीसी के सामने अब मौका है कि वे टकराव की बजाय संवाद का रास्ता चुनें। नियमों को इस तरह दोबारा गढ़ा जाए कि वे किसी वर्ग को बाहर न करें और साथ ही वास्तविक पीड़ितों को त्वरित न्याय भी दिलाएं। छात्रों के बीच अविश्वास और असंतोष का माहौल शिक्षा के लिए सबसे घातक होता है। सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप एक चेतावनी भी है कि नीतियां जल्दबाजी में नहीं, बल्कि व्यापक विचार विमर्श के बाद बननी चाहिए। अगर शिक्षा को सचमुच समानता का माध्यम बनाना है, तो कानून की भाषा भी उतनी ही संतुलित और समावेशी होनी होगी। यही इस पूरे विवाद से निकलने वाला सबसे बड़ा सबक है।

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