आश्रयगृह कांड: बिहार सरकार के अनुरोध को SC ने ठुकराया, सभी मामलों की जांच CBI ही करेगी

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अंकित सिंह । Nov 28 2018 5:55PM

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) की रिपोर्ट में बिहार के 17 आश्रय गृहों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई थी, सीबीआई को इसकी जरूर जांच करनी चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को बिहार के कई आश्रय गृहों में रहने वाले लड़के लड़कियों के शारीरिक और यौन दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) की रिपोर्ट में बिहार के 17 आश्रय गृहों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई थी, सीबीआई को इसकी जरूर जांच करनी चाहिए। 

न्यायालय ने आश्रम गृहों की जांच सीबीआई को नहीं सौंपने का बिहार सरकार का अनुरोध ठुकरा दिया है। सीबीआई ने न्यायालय से कहा कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले में सात दिसंबर तक आरोपपत्र दाखिल कर दिया जायेगा। न्यायालय ने कहा बिहार में आश्रय गृह की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों का तबादला बिना उसकी (न्यायालय) पूर्व अनुमति के नहीं किया जाए।


यह भी पढ़ें: बिहार आश्रयगृह: कोर्ट ने सरकार के आचरण को शर्मनाक कहा, CBI जांच की हिमायत की

इससे पहले कल उच्चतम न्यायालय ने बिहार के कई आश्रय गृहों में बच्चों के शारीरिक और यौन शोषण के आरोपों के बावजूद उचित कार्रवाई नहीं करने पर राज्य सरकार के आचरण को मंगलवार को ‘बहुत ही शर्मनाक’ और ‘अमानवीय’ करार दिया था। न्यायालय ने ऐसे मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की हिमायत की थी। 

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