MP में पंचायतो का होगा परिसीमन, जारी हुआ आदेश

2014 की वोटर लिस्ट के हिसाब से परिसिमन कराने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर इस मुद्दे पर सियासी संग्राम देखने को मिल सकता है, क्योंकि कमलनाथ सरकार के समय 2019 में करवाए गया परिसिमिन खत्म हो जाएगा।
भोपाल। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पंचायतों में नए सिरे से परिसीमन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टर को आदेश जारी किए है जिसमें ग्राम पंचायतों वार्ड प्रभारियों से जानकारी मांगी है। जनसंख्या और भौगोलिक जानकारी 17 जनवरी तक दी जाए। परिसीमन की प्रक्रिया 17 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगी।
दरअसल 2014 की वोटर लिस्ट के हिसाब से परिसिमन कराने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर इस मुद्दे पर सियासी संग्राम देखने को मिल सकता है, क्योंकि कमलनाथ सरकार के समय 2019 में करवाए गया परिसिमिन खत्म हो जाएगा।
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मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर जबरदस्त कुश्ती देखने को मिल रही है। पहले सरकार ने 2014 के आरक्षण और परिसिमन के तहत चुनाव कराने का फैसला लिया था। जिसके बाद कुछ लोग इसको लेकर कोर्ट पहुंच गए। सभी का कहना था कि ये चुनाव पंचायत राज्य अधिनियम के खिलाफ है।
आपको बता दें कि 2019 में कमलनाथ सरकार ने पंचायतों में नए सिरे से परिसीमन और आरक्षण किया था। नवंबर महीने में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच शिवराज सरकार ने पंचायतों में नया परिसीमन निरस्त कर दिया था। इसके साथ ही सरकार ने एमपी पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश 2021 लागू किया था।
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वहीं कमलनाथ सरकार ने सिंतबर 2019 में प्रदेश में जिले से लेकर ग्राम पंचायतों तक नया परिसीमन लागू किया था। जिसके बाद करीब 1200 नई पंचायतें बनी थीं और 102 ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया था।
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