Kerala : 71 वर्षीय पड़ोसी की हत्या के लिए मां, बेटे सहित तीन लोगों को मृत्युदंड

death penalty for murder
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केरल की एक अदालत ने तिरुवनंतपुरम के विझिंजम में वर्ष 2022 में 71 वर्षीय पड़ोसी की हत्या करने के लिए मां और बेटे सहित तीन लोगों को बुधवार को मृत्युदंड की सजा सुनायी। ये तीनों व्यक्ति कथित तौर पर आदतन अपराधी हैं और इनके खिलाफ पहले भीएक नाबालिग की हत्या का मुकदमा लंबित है।

तिरुवनंतपुरम। केरल की एक अदालत ने तिरुवनंतपुरम के विझिंजम में वर्ष 2022 में 71 वर्षीय पड़ोसी की हत्या करने के लिए मां और बेटे सहित तीन लोगों को बुधवार को मृत्युदंड की सजा सुनायी। ये तीनों व्यक्ति कथित तौर पर आदतन अपराधी हैं और इनके खिलाफ पहले भीएक नाबालिग की हत्या का मुकदमा लंबित है। नेय्यात्तिनकारा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रफीका बीवी (52), उसके मित्र अल अमीन (28) और उसके बेटे शफीक (25) को पड़ोसी शांताकुमारी की हत्या के लिए यह सजा सुनाई। उन्होंने सोने के आभूषण चुराने के मकसद के लिये इस हत्या को अंजाम दिया था। तीनों आरोपी कोवलम के रहने वाले हैं। 

अदालत ने पिछले सप्ताह तीनों पर लगे आरोपों के लिए उन्हें दोषी पाया था। घटना 14 जनवरी 2022 को उस समय सामने आई, जब रफीका बीवी के मकानमालिक के बेटे और उसके दोस्तों ने एक खुले दरवाजे से फर्श पर खून की बूंदे गिरती हुईं देखीं और अधिकारियों को इसकी सूचना दी। मकान मालिक के बेटे और दोस्त घर की छत पर अक्सर पढ़ाई किया करते थे। 

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पुलिस ने बताया कि घर में टांड (घर में ऊंचाई पर सामान रखने के लिए बनाई गयी एक जगह) पर एक शव को छिपा कर रखा गया था। पुलिस के मुताबिक, शव की पहचान बाद में शांताकुमारी के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपी फरार थे, जिन्हें कझाकोट्टम से ढूंढकर हिरासत में ले लिया गया। आरोपियों ने 71 वर्षीय पड़ोसी की हत्या और उसके आभूषण चुराने का अपना गुनाह कबूल लिया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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