लड़कियों की मानव तस्करी करने के मामले में दो व्यक्ति को 10 साल की सजा

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[email protected] । May 7 2019 4:40PM

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि एक गैर सरकारी संगठन की एक शिकायत के आधार पर सीबीआई अधिकारियों ने 25 अप्रैल 2007 को ठाणे शहर के एक होटल में छापेमारी की और वहां से 12 से 15 साल के बीच के तीन नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया।

ठाणे। महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने नाबालिग लड़कियों की मानव तस्करी करने और उन्हें देह व्यापार में धकेलने के मामले में एक महिला सहित दो लोगों को दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिला न्यायाधीश पी पी जाधव ने पिछले शनिवार को एक ऑटोरिशक्शा चालक शिवनाथ पाल यादव (52) और एक सफाई कर्मचारी के तौर पर काम कर रही रजनी ठाकुर कर्णावत (37) को सजा सुनाते हुए उन पर एक-एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया।

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अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि एक गैर सरकारी संगठन की एक शिकायत के आधार पर सीबीआई अधिकारियों ने 25 अप्रैल 2007 को ठाणे शहर के एक होटल में छापेमारी की और वहां से 12 से 15 साल के बीच के तीन नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया।

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अभियोजन पक्ष ने बताया कि लड़कियां मध्य प्रदेश और राजस्थान से लाई गई थी और ग्राहकों को 60-60 हजार रुपये में ‘बेचा’ गया था। छापा मारने वाली पार्टी ने वहां से मुंबई के रहने वाले दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया।

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