UGC Protests 2026 Live Updates: UGC New Rules पर Supreme Court का बड़ा फैसला, 2026 के नियमों पर रोक

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को UGC- Regulations 2026 को स्थगित रखने का आदेश दिया। न्यायालय ने विनियमों पर कुछ आपत्तियां व्यक्त कीं, जिन्हें 'सामान्य वर्गों' के प्रति भेदभावपूर्ण बताकर चुनौती दी जा रही है। न्यायालय ने सुझाव दिया कि प्रतिष्ठित न्यायविदों की एक समिति द्वारा विनियमों की समीक्षा की जानी चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को UGC-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2026 को स्थगित रखने का आदेश दिया। न्यायालय ने विनियमों पर कुछ आपत्तियां व्यक्त कीं, जिन्हें "सामान्य वर्गों" के प्रति भेदभावपूर्ण बताकर चुनौती दी जा रही है। न्यायालय ने सुझाव दिया कि प्रतिष्ठित न्यायविदों की एक समिति द्वारा विनियमों की समीक्षा की जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने टिप्पणी की कि विनियम प्रथम दृष्टया "अस्पष्ट" हैं और "दुरुपयोग के योग्य" हैं।
एक पीठ तीन रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें 2026 के विनियमों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। ये याचिकाएं मृत्युंजय तिवारी, अधिवक्ता विनीत जिंदल और राहुल दीवान द्वारा दायर की गई हैं। न्यायालय ने इन याचिकाओं पर केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब 19 मार्च को देना है। तब तक 2026 के विनियमों को स्थगित रखा गया है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि इस बीच 2012 के यूजीसी विनियम लागू रहेंगे।
Today 14:47 | UGC Protests Live: सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशी की बात हैUGC Protests Live: सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी दिशानिर्देश 2026 पर रोक लगाने के फैसले पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केपी मौर्य ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया कोई भी फैसला खुशी की बात है।' |
Today 14:45 | UGC Regulations 2026 Live Updates: छात्रों ने जश्न मनायाUGC Regulations 2026 Live Updates: सुप्रीम कोर्ट द्वारा जातिगत भेदभाव की परिभाषा से संबंधित यूजीसी के नियम पर रोक लगाने के बाद वाराणसी के छात्रों ने मिठाई खाकर जश्न मनाया।
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Today 14:40 | UGC Protests 2026 Live: दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिएUGC Protests 2026 Live: सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी दिशानिर्देश 2026 पर रोक लगाने के बाद, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, 'हम सभी मानते हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और निर्दोष लोगों को अन्याय का सामना नहीं करना चाहिए' |
Today 14:36 | UGC Protests Live: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोई उंगली नहीं उठा सकताUGC Protests Live: सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी विनियम 2026 पर रोक लगाई, उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोई उंगली नहीं उठा सकता...आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है...सभी को सुप्रीम कोर्ट में अपनी राय रखने का अधिकार है...राज्य और केंद्र सरकारें संविधान का पालन कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोई उंगली नहीं उठा सकता।' |
Today 14:33 | UGC Protests Live: वे धर्म, जाति के नाम पर आग भड़काते हैंUGC Protests Live: सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी विनियम 2026 पर रोक लगाई, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, '...सरकार का काम शांति बनाए रखना है, लेकिन वे धर्म, जाति के नाम पर आग भड़काते हैं ताकि लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाया जा सके। मैं इस आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूं।' |
Today 14:32 | UGC New Rules 2026 Live: यह एक संवेदनशील मुद्दा है: रणजीत रंजनUGC New Rules 2026 Live: सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी विनियम 2026 पर रोक लगाई, कांग्रेस सांसद रणजीत रंजन ने कहा, 'यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को जाति के आधार पर भेदभाव का सामना न करना पड़े, इस पर फिर से चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यह एक संवेदनशील मुद्दा है।' |
Today 14:29 | खुशी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया: प्रियंका चतुर्वेदीशिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा, 'मुझे खुशी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और यूजीसी के उन दिशानिर्देशों पर रोक लगा दी जो अस्पष्ट, मनमाने और कैंपस में भेदभाव को और बढ़ाने का प्रयास थे।' 'मुझे ट्रोल किया गया, गालियां दी गईं और मेरे उपनाम का इस्तेमाल करते हुए मुझ पर अपशब्द कहे गए, जो होना था हो गया। न्याय की स्वाभाविक प्रक्रिया के विरुद्ध जो भी हो, मैं उसे उठाती रहूंगी और उसके लिए अपनी आवाज उठाती रहूंगी।' 'भारत सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने और यूजीसी के दिशानिर्देशों को वापस लेने की अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह पल्ला झाड़ लेना यह दर्शाता है कि वे जनता के विरोध प्रदर्शनों का कोई सम्मान या ध्यान नहीं रखते हैं। और जो लोग चुप रहे, समय उनका हिसाब लेगा।' |
Today 14:28 | UGC New Rules Live Updates: फिलहाल यूजीसी के 2012 के नियम लागू रहेंगेUGC New Rules Live Updates: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल यूजीसी के 2012 के नियम लागू रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि नियम 3 (सी) (जो जाति आधारित भेदभाव को परिभाषित करता है) में पूरी तरह अस्पष्टता है और इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, 'इसकी भाषा में संशोधन की आवश्यकता है।' कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए लागू किए गए नए नियमों के तहत संस्थानों को शिकायतों के निवारण के लिए विशेष समितियां और हेल्पलाइन स्थापित करने की आवश्यकता है, खासकर अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों की शिकायतों के लिए। यूजीसी द्वारा 13 जनवरी को अधिसूचित नए नियम, जो इसी विषय पर 2012 के नियमों को अद्यतन करते हैं, ने सामान्य वर्ग के छात्रों की व्यापक आलोचना को जन्म दिया है, जो तर्क देते हैं कि यह ढांचा उनके खिलाफ भेदभाव को जन्म दे सकता है, समाचार एजेंसी एएनआई ने रिपोर्ट किया। |
Today 14:27 | UGC Protests Live: इस विवाद को जानबूझकर भड़काया गयाUGC Protests Live: यूजीसी के दिशानिर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश का परिणाम थे। इस सरकार ने इन्हें कमजोर कर दिया। सरकार को इन दिशानिर्देशों का दायरा बढ़ाना चाहिए था, लेकिन इस विवाद को जानबूझकर भड़काया गया है और यह भाजपा का मुद्दा बन गया है। सीपीआई सांसद जॉन ब्रिटास का कहना है कि छात्रों को इसकी वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए। |
Today 14:26 | UGC Protests Live Updates: यूजीसी का दिशानिर्देश असंवैधानिक थाUGC Protests Live Updates: टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला लिया है क्योंकि यूजीसी का दिशानिर्देश असंवैधानिक था। |
Today 14:26 | UGC Protests Live Updates in Hindi: सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी विनियमों पर रोक लगा दीUGC Protests Live Updates in Hindi: याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, 'आज सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी विनियमों को चुनौती देने वाली हमारी रिट याचिका पर सुनवाई की। सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी विनियमों पर रोक लगा दी है और उन्हें स्थगित कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि यूजीसी विनियम 2012 अगले आदेश तक लागू रहेंगे। मामले की सुनवाई 19 मार्च को होगी।'
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Today 14:25 | UGC Protests Live: यूजीसी के एक हालिया नियम पर रोकUGC Protests Live: गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के एक हालिया नियम पर रोक लगा दी। यह रोक कई याचिकाओं के बाद लगाई गई, जिनमें आरोप लगाया गया था कि आयोग ने जाति आधारित भेदभाव की गैर-समावेशी परिभाषा अपनाई है और कुछ वर्गों को संस्थागत संरक्षण से बाहर रखा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने नियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किए। भेदभाव की शिकायतों की जांच करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को 'समानता समितियां' गठित करने के अनिवार्य नए नियम 13 जनवरी को अधिसूचित किए गए थे। |
Today 14:24 | UGC Protests 2026: केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारीसुप्रीम कोर्ट ने जातिगत भेदभाव की परिभाषा से संबंधित नियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किया है। |
Today 14:23 | UGC Regulations Live Updates: प्रावधान दुरुपयोग किया जा सकता हैUGC Regulations Live Updates: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रावधान प्रथम दृष्टया अस्पष्ट हैं और इनका दुरुपयोग किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नियमों को फिर से तैयार करने का निर्देश दिया है, तब तक इनका संचालन स्थगित रखा गया है। |
Today 14:22 | UGC Protests 2026: यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरूसुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ताओं ने नियमों की धारा 3सी पर सवाल उठाया है। पीठ में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ज्योमल्या बागची शामिल हैं। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि यूजीसी नियमों के तहत भेदभाव की परिभाषा त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह संविधान के विपरीत है, जो भेदभाव को सभी नागरिकों पर लागू मानता है, जबकि यूजीसी के नियम केवल विशिष्ट श्रेणियों को ही संबोधित करते हैं। |
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