फाइल देर से मिली...अभी जेल में ही रहेंगे उमर खालिद और शरजील इमाम, SC ने टाली याचिका

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) के समूह पर विचार करने में कठिनाई व्यक्त की, यह देखते हुए कि मामले की फाइलें पिछली रात बहुत देर से वितरित की गई थीं।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश मामले के सभी आरोपियों शरजील इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई अगले हफ्ते तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) के समूह पर विचार करने में कठिनाई व्यक्त की, यह देखते हुए कि मामले की फाइलें पिछली रात बहुत देर से वितरित की गई थीं। कठोर गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज आरोपियों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें ज़मानत देने से इनकार किए जाने को चुनौती देने संबंधी दलीलों पर ध्यान देते हुए, न्यायमूर्ति कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि याचिकाओं के समूह को 19 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।
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इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के सिलसिले में कई कार्यकर्ताओं और छात्र नेताओं को ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। 2 सितंबर को पारित अपने आदेश में, न्यायमूर्ति शैलिंदर कौर और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने प्रथम दृष्टया कहा कि रिकॉर्ड में पर्याप्त सबूत मौजूद हैं जो बताते हैं कि इमाम और खालिद ने साजिश रची थी।
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