उप्र : झांसी में नाबालिग लड़की से बलात्कार करने वाले को 25 साल की सजा

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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुभव त्रिवेदी ने राजू को दोषी करार देते हुए 25 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के टहरौली थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले मेंएक अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने आरोपी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक चंद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि नौअगस्त, 2020 की सुबह टहरौली थाना क्षेत्र के एक गांव की छह साल की बच्ची अपने घर के पास शौच के लिए गई थी, तभी उसी गांव का एक युवक राजू उसे बहला-फुसलाकर खेत में ले गया और बच्ची के साथ बलात्कार किया।

इस संबंध में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुभव त्रिवेदी ने राजू को दोषी करार देते हुए 25 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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