उप्र: हत्या के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना

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अधिवक्ताओं के तर्कों के आधार पर मुकेश को मंगलवार को दोषी करार दिया तथा उसे सश्रम आजीवन कारावास और एक लाख 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक स्थानीय अदालत ने एक युवक की हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और एक लाख 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

जुर्माने की रकम अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विनय कुमार सिंह ने बुधवार को यहां बताया कि वादी राजेंद्र सिंह ने कटरा बाजार थाने में छह फरवरी 2020 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि मुकेश (30) ने उसके बेटे भीम सिंह (27) की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी थी।

पुलिस ने जांच के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किया और 19 मार्च 2020 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। विनय सिंह ने बताया कि सुनाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्ष के गवाहों के बयानों एवं अधिवक्ताओं के तर्कों के आधार पर मुकेश को मंगलवार को दोषी करार दिया तथा उसे सश्रम आजीवन कारावास और एक लाख 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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