यूनीफॉर्म में स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहनों को ऑड इवन से छूट: केजरीवाल

केजरीवाल ने कहा कि उन्हें स्वयं एवं उनके मंत्रियों तथा अधिकारियों को सम-विषम योजना से छूट नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपात, प्रवर्तन, रक्षा, अर्द्धसैनिक एवं दूतावास वाहनों को भी इससे छूट रहेगी। सरकार पहले ही यह घोषणा कर चुकी है कि जिस वाहन को कोई महिला चला रही हो या महिलाओं और दिव्यांगजनों को लेकर जा रहे वाहनों को इस योजना से दूट होगी।
नयी दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि यूनीफॉर्म में स्कूली बच्चों को ले जाने वाले निजी वाहनों को सम-विषम योजना से छूट मिलेगी। यह योजना चार नवंबर से 15 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी में भीषण वायु प्रदूषण को देखते हुए यह योजना लागू की जा रही है। केजरीवाल ने पत्रकारों को बताया, ‘‘स्कूल यूनीफॉर्म पहने स्कूली बच्चों को ले जाने वाले निजी वाहनों को सम-विषम योजना से छूट मिलेगी।’’ ऐसे वाहनों को हालांकि स्कूल के समय के दौरान ही सड़क पर चलने की इजाजत होगी। योजना के तहत दोपहिया वाहनों को छूट मिलेगी। नियम उल्लंघन पर 4,000 रुपये के जुर्माने का दंड होगा इससे पहले यह 2,000 रुपये था। योजना से जिन व्यक्तियों को छूट मिली है उनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय एवं दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश शामिल हैं।
"Persons with disabilities will be exempted from the rules of the odd-even road-rationing scheme" - CM @ArvindKejriwal pic.twitter.com/InOTlhs6mX
— AAP (@AamAadmiParty) October 17, 2019
केजरीवाल ने कहा कि उन्हें स्वयं एवं उनके मंत्रियों तथा अधिकारियों को सम-विषम योजना से छूट नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपात, प्रवर्तन, रक्षा, अर्द्धसैनिक एवं दूतावास वाहनों को भी इससे छूट रहेगी। सरकार पहले ही यह घोषणा कर चुकी है कि जिस वाहन को कोई महिला चला रही हो या महिलाओं और दिव्यांगजनों को लेकर जा रहे वाहनों को इस योजना से दूट होगी। योजना के दौरान निजी सीएनजी वाहन प्रतिबंधित होंगे, जिनमें दूसरे राज्यों से दिल्ली में आने वाले सभी गैर-मालवाहक वाहन भी शामिल होंगे।
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