वीरभद्र को कोर्ट से झटका, सीबीआई गिरफ्तार कर सकेगी

[email protected] । Mar 31 2017 11:58AM

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले को खारिज करने से आज इंकार कर दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज कराए गए आय से अधिक संपत्ति के मामले को खारिज करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक अक्तूबर, 2015 के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया, जिसमें सीबीआई को अदालत की अनुमति के बिना इस मामले में गिरफ्तारी करने, पूछताछ करने या आरोप पत्र दायर करने से रोका गया था।

अदालत ने कहा, ‘‘रिट याचिका खारिज की जाती है। रोक को निरस्त किया जाता है।’’ सिंह ने अपनी याचिका में अदालत से अनुरोध किया था कि वह उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13 (2) और 13 (1) (ई) और भादंसं की धारा 109 के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने का निर्देश दे। इसके साथ ही उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि वह प्राथमिक जांच और प्राथमिकी के रिकॉर्ड तलब करे। सीबीआई ने 23 सितंबर 2015 को प्राथमिकी दर्ज की थी।

We're now on WhatsApp. Click to join.

Tags

    All the updates here:

    अन्य न्यूज़