हमारे कुछ सवाल थे और हमें जवाब मिल गए... VVPAT वेरिफिकेशन पर 40 मिनट हुई सुनवाई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित,

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अभिनय आकाश । Apr 24 2024 4:38PM

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि उसे कुछ पहलुओं पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है क्योंकि ईवीएम पर 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों' (एफएक्यू) में चुनाव आयोग द्वारा दिए गए उत्तरों में कुछ भ्रम था। हमने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का अध्ययन किया।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अदालत के सवालों का जवाब देने के बाद वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के साथ ईवीएम का उपयोग करके डाले गए वोटों के पूर्ण क्रॉस-सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। प्रश्न ईवीएम में स्थापित माइक्रो-नियंत्रक के कार्यों, ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा और मशीनों को रखे जाने की अधिकतम अवधि से संबंधित थे। सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा कि वह उन चुनावों को नियंत्रित नहीं कर सकती, जो किसी अन्य संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए जाने हैं।

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न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि उसे कुछ पहलुओं पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी क्योंकि ईवीएम पर 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों' (एफएक्यू) में चुनाव आयोग द्वारा दिए गए उत्तरों में कुछ भ्रम था। हमने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का अध्ययन किया। हम सिर्फ तीन-चार स्पष्टीकरण चाहते थे। पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि हम तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं होना चाहते, लेकिन अपने निष्कर्षों को लेकर दोगुना आश्वस्त हैं और इसलिए हमने स्पष्टीकरण मांगने के बारे में सोचा। 

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पहले स्पष्टीकरण की आवश्यकता माइक्रोकंट्रोलर के संबंध में थी। चाहे वो नियंत्रण इकाई में स्थापित हो या वीवीपीएटी में। हमे लगा कि माइक्रोकंट्रोलर नियंत्रण इकाई (सीयू) में स्थापित मेमोरी है। एफएक्यू में प्रश्नों में से एक इंगित करता है इसे वीवीपैट में भी स्थापित किया गया है। वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त नितेश कुमार व्यास ने स्पष्ट किया कि तीनों इकाइयों के पास अपने स्वयं के माइक्रोकंट्रोलर हैं जिन्हें भौतिक रूप से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। 

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