क्या है Corporate Law Amendment Bill? क्यों भेजा गया JPC में, Companies Act में होंगे बड़े बदलाव

Nirmala Sitharaman
ANI
अंकित सिंह । Mar 23 2026 12:50PM

लोकसभा में पेश कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक पर सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद दिखे, जिसके बाद सरकार ने इसे व्यापक विचार-विमर्श हेतु जेपीसी को भेजने का निर्णय लिया। कांग्रेस ने प्रमुख नीतिगत मामलों को अधीनस्थ कानूनों पर छोड़ने का विरोध किया है, जबकि सरकार का लक्ष्य व्यवसायों के लिए मुकदमेबाजी का जोखिम कम करना है।

कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजने का प्रस्ताव रखा। सदन ने इस पर सहमति जताते हुए विधेयक को जेपीसी को भेज दिया। विधायक द्वारा विधेयक पेश किए जाने पर उठाई गई आपत्तियों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष ने जेपीसी द्वारा समीक्षा की मांग नहीं की थी। उन्होंने आगे कहा कि विधेयक को समिति को भेजने का निर्णय सरकार का था ताकि इस कानून पर व्यापक चर्चा हो सके।

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कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 को पेश किए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कंपनियों का वर्गीकरण, छूट, अनुपालन आवश्यकताओं का निर्धारण, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की सीमा, लेखापरीक्षा दायित्व और दंड ढांचे जैसे प्रमुख नीतिगत मामलों को पर्याप्त विधायी मार्गदर्शन के बिना बार-बार निर्धारित प्रावधानों के उपयोग के माध्यम से अधीनस्थ कानूनों पर छोड़ दिया गया है।

इस विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसी महीने की शुरुआत में मंजूरी दे दी है और यह कंपनी विधि समिति (2022) की सिफारिशों के साथ-साथ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से प्राप्त सुझावों पर आधारित है। इसमें दो प्रमुख कानूनों - कंपनी अधिनियम, 2013 और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 - में संशोधन का प्रस्ताव है, जो मिलकर पूरे भारत में कॉर्पोरेट संस्थाओं और एलएलपी को नियंत्रित करते हैं। मूल रूप से, इस विधेयक का उद्देश्य अनुपालन के बोझ को कम करना, छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और समय के साथ उभरे नियामकीय अंतरालों को दूर करना है।

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प्रमुख अपेक्षित प्रावधानों में से एक है छोटे कॉर्पोरेट अपराधों को और अधिक अपराध की श्रेणी से बाहर करना, जो प्रक्रियात्मक चूक के लिए आपराधिक दंडों को मौद्रिक जुर्माने से बदलने के सरकार के पूर्व दृष्टिकोण को जारी रखता है। इसका उद्देश्य मुकदमेबाजी के जोखिम को कम करना और व्यवसायों के लिए परिचालन तनाव को कम करना है।

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