राहुल के ‘खून की दलाली’ वाले बयान पर केस दर्ज होगा या नहीं? कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
अधिवक्ता जोगेंद्र तुली शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने अपने बयान में पीएम पर सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले सैनिकों के बलिदानों को भुनाने का आरोप लगाया था।
नई दिल्ली। अपने बयानों के जरिये सुप्रीम से माफीनामे तक का सफर तय करने वाले राहुल गांधी फिर अपने बयान की वजह से चर्चा में हैं। दिल्ली की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ‘‘खून की दलाली’’ वाले बयान के लिए राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग संबंधी शिकायत पर अपना फैसला सात जुलाई के लिए सुरक्षित रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित बयान देने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत अगली सुनवाई में फैसला करेगी कि राहुल गांधी पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए कि नहीं।
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Delhi: Rouse Avenue Court reserves order on a complaint seeking direction to police for registering an FIR against Congress President Rahul Gandhi under charges of sedition for accusing PM Modi of "hiding behind the blood of soldiers & doing dalali on their (soldiers') sacrifice" pic.twitter.com/9pmZsNs3oI
— ANI (@ANI) May 22, 2019
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