Delhi riots case: एक केस, दो फैसले, सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाने वाले पांच आरोपी कौन हैं?

शीर्ष अदालत ने पांच अन्य आरोपियों को जमानत दे दी, जिससे लगभग चार वर्षों से राजनीतिक और कानूनी रूप से संवेदनशील बने इस मामले में राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को बड़ा झटका देते हुए 2020 के दिल्ली हिंसा षड्यंत्र मामले में उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। बेंच ने कहा कि मुकदमे का सामना कर रहे अन्य सह-आरोपियों की तुलना में इन दोनों आरोपियों की भूमिका अलग और गंभीर थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने पांच अन्य आरोपियों को जमानत दे दी, जिससे लगभग चार वर्षों से राजनीतिक और कानूनी रूप से संवेदनशील बने इस मामले में राहत मिली है।
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किन 5 आरोपियों को जमानत मिली
गुलफिशा फातिमा
मेरान हैदर
शिफा-उर-रहमान
मोहम्मद सलीम खान
शादाब अहमद
अदालत ने जमानत के बारे में क्या कहा
सुनवाई के दौरान, पीठ ने राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में जमानत के मापदंडों पर चर्चा की। अदालत ने कहा कि देश की सुरक्षा से जुड़े अपराधों में, कानून जमानत के लिए एक अलग और सख्त मानक लागू करता है।" अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि यदि अभियोजन सामग्री प्रथम दृष्टया विश्वसनीय प्रतीत होती है, तो हिरासत जारी रहनी चाहिए, और यदि ऐसी सामग्री में कोई दम नहीं है, तो जमानत दी जानी चाहिए।
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उमर खालिद और शरजील इमाम पर टिप्पणी
अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि "उमर खालिद और शरजील इमाम UAPA की धारा 43D(5) के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं।" परिणामस्वरूप, उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गईं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में जमानत के मानक सख्त होते हैं। यदि आरोप प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत होते हैं, तो आरोपी को हिरासत में ही रहना चाहिए। अन्यथा, जमानत पर विचार किया जा सकता है।
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