योगी ने लागू कर रख है उत्तर प्रदेश में अघोषित आपत्तिकाल: सोमनाथ भारती

Somnath Bharti

दिल्ली के कानून मंत्री रह चुके और इस वक्त दिल्ली के मालवीयनगर से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 11 जनवरी को अमेठी पुलिस ने अस्पतालों को लेकर अभद्र टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार किया था।

सुलतानपुर (उप्र)। आम आदमी पार्टी के विधायक व दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती ने मंगलवार को सुलतानपुर की अमहट जेल से रिहा होने के बाद कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अघोषित ‘आपत्तिकाल’ कर रखा है, ये कांग्रेस से भी आगे हैं और हर किसी का आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, “आज लगभग 200 घंटे बाद मुझे रिहा किया गया है, मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि यदि मुझे 200 दिन भी जेल में रखेंगे तो भी मैं उत्तर प्रदेश के घर-घर, मोहल्ले में जाकर केजरीवाल मॉडल गवर्नेंस, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, बिजली, सुरक्षा के बारे में जनता को बताऊंगा।” भारती ने कहा कि लोकतंत्र के अन्दर हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनैतिक लड़ाई राजनैतिक रूप से होनी चाहिए, न कि झूठी एफआईआर व पुलिस का सहयोग लेकर, उसके पीछे छुपकर। उन्होंने कहा, “हमने दिल्ली के अंदर एक मॉडल स्थापित किया है। जिस प्रकार दिल्ली की जनता को लाभ मिल रहा है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की जनता को भी मिलने का हक है और वह हक हम दिला कर रहेंगे”। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश मेंयोगी आदित्यनाथ ने अघोषित आपत्तिकाल कर रखा है ये कांग्रेस से भी आगे हैं और हर किसी का आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “हम आम आदमी पार्टी की तरफ़ से यह वादा करते हैं कि घर-घर जाकर केजरीवाल गवर्नेंस बनाम योगी मॉडल गवर्नेंस को जनता को बताएंगे,चाहे वो कुछ भी कर लें।” 

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उन्होंने कहा कि जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है, आम आदमी पार्टी पूरे दम खम से चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। ग़ौरतलब है कि दिल्ली के कानून मंत्री रह चुके और इस वक्त दिल्ली के मालवीयनगर से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 11 जनवरी को अमेठी पुलिस ने अस्पतालों को लेकर अभद्र टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा उन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी आपत्तिजनक बयान देने का आरोप था। जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्‍ली के आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की जमानत याचिका मंज़ूर कर ली थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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