Rajasthan High Court का बड़ा फैसला, School परिसर के 50 मीटर दायरे में Junk Food की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध
कोर्ट ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे चार हफ़्ते के अंदर 'स्कूल फ़ूड सेफ़्टी एंड न्यूट्रिशन कमिटी' (स्कूल खाद्य सुरक्षा और पोषण समिति) बनाएं, जिसमें शिक्षक, माता-पिता और छात्र प्रतिनिधि सदस्य के तौर पर शामिल हों। इन कमिटियों की जानकारी शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए।



























































