Maharashtra Govt का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: irregular Deputation नियुक्तियां रद्द, 10 सितंबर तक वापसी का Order
सर्कुलर में कहा गया है कि ये नियुक्तियां ज़रूरी मंज़ूरी के बिना की गई थीं और इनसे मंत्रालय के कामकाज और स्थापित प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर असर पड़ा है। इसमें भविष्य की नियुक्तियों के लिए सख़्त नियम भी तय किए गए और चेतावनी दी गई कि भविष्य में ऐसी किसी भी अनियमित नियुक्ति पर महाराष्ट्र सिविल सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1979 के तहत कार्रवाई हो सकती है।



























































