NGT का Delhi Govt को कड़ा आदेश: बिना PUCC वाली सरकारी गाड़ियों पर तुरंत Action लें और चालान काटें
ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार के संबंधित विभागों को यह भी निर्देश दिया कि वे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD), GNCTD द्वारा 7 अप्रैल, 2026 को जारी किए गए सर्कुलर का पालन सुनिश्चित करें। इस सर्कुलर में यह अनिवार्य किया गया है कि सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी सरकारी और किराए के वाहनों के पास हर समय वैध PUCC होना चाहिए।



























































