घरेलू हिंसा का शिकार हुईं रिया पिल्लई, कोर्ट ने लिएंडर पेस को दिया यह आदेश

Leander Paes

अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि रिया पिल्लई साझे आवास से अलग रहना चाहती हैं तो पेस को उन्हें एक लाख रुपये मासिक गुजारा भत्ते के अलावा किराया के लिए 50 हजार रुपये प्रतिमाह देने होंगे। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोमल सिंह राजपूत ने इस माह के शुरू में ही यह आदेश दिया था।

मुंबई। मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने अपने एक आदेश में कहा है कि टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने अपनी पूर्व पार्टनर मॉडल-अभिनेत्री रिया पिल्लई के खिलाफ घरेलू हिंसा के विभिन्न कृत्य किये हैं। रिया पिल्लई ने पेस के खिलाफ घरेलू हिंसा से संबंधित मामला दर्ज किया था। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि रिया पिल्लई साझे आवास से अलग रहना चाहती हैं तो पेस को उन्हें एक लाख रुपये मासिक गुजारा भत्ते के अलावा किराया के लिए 50 हजार रुपये प्रतिमाह देने होंगे। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोमल सिंह राजपूत ने इस माह के शुरू में ही यह आदेश दियाथा, लेकिन इसकी प्रति बुधवार को उपलब्ध करायी गई थी। पेस के साथ लिव-इन में रहने वाली पिल्लई ने 2014 में महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण प्राप्त करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

इसे भी पढ़ें: राष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय चैंपियनशिप में दुती चंद ने जीता स्वर्ण

पिल्लई का कहना था कि वह पेस के साथ लिव-इन रिलेशन में आठ वर्षों से रह रही थीं। उनका दावा था कि पेस ने अपने कृत्यों और व्यवहार से उनका शाब्दिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण किया, जिसकी वजह से उन्हें भयानक भावनात्मक हिंसा और पीड़ा का सामना करना पड़ा है। मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा, ‘‘यह साबित हो चुका है कि प्रतिवादी ने घरेलू हिंसा के विभिन्न कृत्य किये।’’ एक लाख रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता और प्रतिमाह 50 हजार रुपये किराये के तौर पर देने के निर्देश के अलावा अदालत ने कहा कि यदि पिल्लई अपने साथी पेस के साथ रहना चाहती हैं तो उन्हें किराये की राशि नहीं मिलेगी। मजिस्ट्रेट ने कहा कि टेनिस में पेस का करियर ‘लगभग खत्म’ हो चुका है, ऐसे में यदि पिल्लई को गुजारा भत्ते के अलावा उन्हें किराये के मकान में रहने का आदेश दिया जाता है तो यह ज्यादती होगी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़