ड्रग्स केस में आर्यन खान को मिली जमानत, डेढ़ घंटे तक दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने दी राहत

Aryan Khan

बंबई हाई कोर्ट ने करीब डेढ़ तक दोनों की दलीलें सुनी। जिसके बाद कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दे दी। आपको बता दें कि आर्यन की तरफ से अपनी दलीलें रखते हुए पूर्व अटॉर्नी-जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि शाहरुख का बेटा जहाज पर अरबाज और अचित के अलावा किसी को भी नहीं जानता था।

मुंबई। बॉलीवुड के सुपरस्टॉर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में बंबई हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। आपको बता दें कि आर्यन को जमानत मिलेगी या नहीं ? इस पर बंबई हाई कोर्ट में चर्चा हुई। इस दौरान आर्यन की तरफ से अपनी दलीलें रखते हुए पूर्व अटॉर्नी-जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि शाहरुख का बेटा जहाज पर अरबाज और अचित के अलावा किसी को भी नहीं जानता था।

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इस मामले में कोर्ट ने करीब डेढ़ तक दोनों की दलीलें सुनी। जिसके बाद बंबई हाई कोर्ट ने आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी। हालांकि अभी सभी आरोप जेल में ही रहेंगे क्योंकि ऑर्डर शुक्रवार को आएगा। जिसके बाद आरोपी अपने घर जा सकेंगे।

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मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील में कहा कि अचित को 4 दिनों के बाद गिरफ्तार किया गया था। उसके बारे में कहा गया था कि डीलर और उसके पास से 2.4 ग्राम ड्रग्स बरामद हुआ था। एक डीलर के पास 200 ग्राम होना चाहिए।

क्या बोले मुकुल रोहतगी ?

बंबई हाई कोर्ट में दलीलें पेश करने के बाद पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद आर्यन को जमानत दे दी है। लेकिन आदेश की कॉपी शुक्रवार या शनिवार को आएगा। जिसके बाद तीनों आरोपी जेल से बाहर आ जाएंगे।

25 दिन जेल में गुजारे आर्यन खान

आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को आर्यन खान को ड्रग्स मामले में एनसीबी ने गिरफ्तार किया था और 25 दिनों से जेल में हैं। ऐसे में अभी एक या दो दिन और जेल में रहना पड़ सकता है।

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