Gurugram Police की बड़ी कार्रवाई! '370 की बिरयानी' विवाद में कॉमेडियन Pranit More और Himanshu Jangra पर FIR दर्ज, वीडियो हटाने के निर्देश

Pranit More
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रेनू तिवारी । Jun 17 2026 9:38AM

गुरुग्राम में आयोजित एक लाइव कॉमेडी शो के दौरान हुए '₹370 की बिरयानी' विवाद को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने दोनों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है।

 'बिग बॉस' के पूर्व कंटेस्टेंट और मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे और वेब डेवलपर हिमांशु जांगड़ा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गुरुग्राम में आयोजित एक लाइव कॉमेडी शो के दौरान हुए '₹370 की बिरयानी' विवाद को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने दोनों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस के साथ-साथ अब राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया है। कमीशन ने गुरुग्राम कॉमेडी शो विवाद का स्वतः संज्ञान (suo motu cognisance) लिया है और प्रणीत मोरे व हिमांशु जांगड़ा को 22 जून, 2026 को पैनल के सामने पेश होने के लिए समन भेजा है।

 

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क्या है '₹370 की बिरयानी' का पूरा विवाद?

यह पूरा विवाद गुरुग्राम में प्रणीत मोरे के एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो के दौरान शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हुए शो के एक वीडियो क्लिप में दर्शकों के बीच बैठे वेब डेवलपर हिमांशु जांगड़ा अपनी एक निजी डेट का किस्सा सुनाते नजर आ रहे हैं।

जांगड़ा ने शो में कहा कि वे एक महिला के साथ डेट पर गए थे, जहाँ उन्होंने चिकन बिरयानी की एक प्लेट पर ₹370 खर्च किए। इसके बाद जब महिला ने उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा, तो जांगड़ा ने आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि वे उस खर्च के बदले महिला से शारीरिक नजदीकी (फिजिकल इंटीमेसी) की उम्मीद कर रहे थे।

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इस टिप्पणी पर मंच पर मौजूद कॉमेडियन प्रणीत मोरे और हॉल में बैठे कई लोग हंसते हुए दिखाई दिए। जब यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, तो इसे महिलाओं के प्रति घृणा (Misogyny), अपमानजनक और बिना सहमति के जबरदस्ती वाले व्यवहार को बढ़ावा देने वाला माना गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों की तीखी आलोचना शुरू हो गई।

गुरुग्राम पुलिस ने ₹370 की बिरयानी मामले में प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया।

न्यूज़ एजेंसी ANI के अनुसार, दोनों लोगों को नोटिस जारी कर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इस मामले से जुड़े वीडियो को हटाने का निर्देश दिया गया है। FIR, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) एक्ट की धारा 67 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 294, 353(3), 75(2) और 75(3) के तहत दर्ज की गई है।

पुलिस ने कहा कि पुलिस कमिश्नर की देखरेख में अभी विस्तृत जांच चल रही है।

₹370 की बिरयानी विवाद पर प्रणीत मोरे ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी।

इससे पहले शनिवार को, कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने गुरुग्राम कॉमेडी शो से जुड़े ₹370 की बिरयानी विवाद पर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में उन्होंने दर्शकों से माफ़ी मांगी और कहा कि वे "इस नफ़रत के हकदार थे।"

महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया।

इस बीच, महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने पहले ही कॉमेडियन प्रणीत मोरे, हिमांशु जांगड़ा और अन्य लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर "अश्लील और आपत्तिजनक" कंटेंट फैलाने के लिए केस दर्ज किया था और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था।

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