Maharashtra | ओशिवरा गोलीकांड मामले में अभिनेता कमाल आर खान को मिली जमानत

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रेनू तिवारी । Jan 31 2026 11:47AM

कमाल राशिद खान को केआरके के नाम से भी जाना जाता है। एक मजिस्ट्रेट अदालत ने खान को जमानत दे दी। उन्हें 23 जनवरी को अंधेरी के ओशिवरा थाना पुलिस ने कथित तौर पर अपने लाइसेंसी हथियार से गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

केआरके अपनी फिल्मों से कहीं ज्यादा अपने विवादितापूर्ण बयानों और ट्विटर (X) पर फिल्मी सितारों के खिलाफ की जाने वाली टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के पश्चिमी उपनगरीय क्षेत्र ओशिवरा की एक इमारत में हुई गोलीबारी के मामले में गिर₨फ्तार अभिनेता कमाल राशिद खान को यहां की एक अदालत ने शुक्रवार को जमानत दे दी।

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कमाल राशिद खान को केआरके के नाम से भी जाना जाता है। एक मजिस्ट्रेट अदालत ने खान को जमानत दे दी। उन्हें 23 जनवरी को अंधेरी के ओशिवरा थाना पुलिस ने कथित तौर पर अपने लाइसेंसी हथियार से गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। खान ने जमानत के लिए दाखिल अर्जी में दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी ‘मनमानी’ थी और यह मामला ‘जांच एजेंसी द्वारा कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग’ है। पुलिस ने बताया है कि अभिनेता ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि उसने 18 जनवरी को ओशिवरा क्षेत्र के नालंदा सोसाइटी में अपने लाइसेंसी बंदूक से दो राउंड फायरिंग की थी। पुलिस को जांच के दौरान सोसाइटी परिसर से एक गोली दूसरी मंजिल पर और एक गोली चौथी मंजिल पर मिली। एक फ्लैट लेखक-निर्देशक का है, जबकि दूसरा फ्लैट एक मॉडल का है।

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पुलिस के मुताबिक शुरू में उसे कोई खास सफलता नहीं मिली, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हालांकि, फोरेंसिक विश्लेषण से पता चला कि गोलियां खान के पास स्थित बंगले से चलाई गई थीं। अभिनेता का पक्ष रख रहीं अधिवक्ता सना खान ने दलील दी कि कथित अपराध के पीछे की मंशा साबित नहीं की जा सकी है। सना खान ने दलील दी कि मात्र 22 कारतूसों रखने से आरोपी दोषी साबित होता क्योंकि सशस्त्र नियमों के तहत लाइसेंस प्राप्त बंदूक धारक एक वर्ष में 200 कारतूस खरीद सकता है।

News Source- पीटीआई 

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