No Bail For Rajpal Yadav | राजपाल यादव को राहत नहीं! कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा- वादा खिलाफी की सजा काट रहे हैं अभिनेता

Rajpal Yadav
ANI
रेनू तिवारी । Feb 12 2026 4:27PM

अपनी कॉमेडी से करोड़ों दिलों को जीतने वाले अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई टालते हुए उन्हें कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया।

अपनी कॉमेडी से करोड़ों दिलों को जीतने वाले अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई टालते हुए उन्हें कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। अब अभिनेता को कम से कम 16 फरवरी (सोमवार) तक तिहार जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने मुरली प्रोजेक्ट्स कंपनी को भी नोटिस जारी किया, इसी कंपनी ने 2010 में यादव को उनकी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म 'अता पता लापता' के लिए 5 करोड़ रुपये का लोन दिया था। यह मामला लगभग 9 करोड़ रुपये से जुड़ा है जिसे यादव कथित तौर पर चुकाने में नाकाम रहे। सुनवाई के दौरान, यादव के वकीलों ने कोर्ट से समय मांगा, यह कहते हुए कि उन्हें पेमेंट के बारे में उनसे निर्देश चाहिए। एक्टर ने कोर्ट को यह भी बताया कि यादव को इस महीने के आखिर में शाहजहांपुर में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होना है। वह 5 फरवरी से तिहाड़ जेल में ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं।

इसे भी पढ़ें: मुश्किल दौर में Rajpal Yadav के साथ खड़ा हुआ बॉलीवुड, Sonu Sood और Salman Khan सहित कई दिग्गजों ने बढ़ाया मदद का हाथ

कोर्ट की सख्त टिप्पणी: "अपनी वजह से जेल में हैं यादव"

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने राजपाल यादव के आचरण पर बेहद सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभिनेता अपनी सजा के लिए खुद जिम्मेदार हैं।

वादा खिलाफी: अदालत ने कहा कि राजपाल यादव ने कम से कम दो दर्जन (24 बार) मौकों पर कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वे बकाया राशि चुका देंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा कभी पूरा नहीं किया।

खुद का आचरण: जस्टिस शर्मा ने कहा, "आप जेल में कोर्ट के आदेश की वजह से नहीं, बल्कि अपने आचरण की वजह से हैं। जब आपने अपराध स्वीकार कर लिया है और बार-बार देनदारी मानी है, तो सजा को निलंबित करने का सवाल ही नहीं उठता।"

इसे भी पढ़ें: Lok Sabha में अपने 'Two Indias' मोनोलॉग का जिक्र सुन हैरान Vir Das, बोले- 'ये सच में हो रहा है?'

कोर्ट ने राजपाल यादव की खिंचाई की

कार्रवाई के दौरान, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि यादव को जेल कोर्ट के ऑर्डर की वजह से नहीं, बल्कि उसके अपने बर्ताव की वजह से हुई। कोर्ट ने कहा कि यादव ने कई बार अपनी देनदारी मानी है। जज ने कहा, "जब आपने पहले ही जुर्म कबूल कर लिया है, तो सज़ा सस्पेंड करने का सवाल ही नहीं उठता।"

जस्टिस शर्मा ने आगे कहा कि यादव ने कई मौकों पर कोर्ट में माना है कि उसने पैसे लिए थे और उन्हें चुका देगा। तय समय के बाद भी लगभग 9 करोड़ रुपये की उधार ली गई रकम वापस न करने पर उसे छह महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई।

कोर्ट ने कहा कि वह जेल में इसलिए है क्योंकि वह अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। कोर्ट ने कहा कि कम से कम दो दर्जन मौकों पर यादव ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि वह बकाया चुका देगा, लेकिन उसने वादा पूरा नहीं किया।

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने बताया कि पहले यादव और उसके वकील ने शिकायत करने वाले को पेमेंट का भरोसा दिया था। बेंच ने कहा कि अब, वकील ने कहा है कि रकम कोर्ट में जमा कर दी जाएगी। इस बीच, मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद, बॉलीवुड और पॉलिटिक्स से जुड़े कई लोगों ने पेमेंट के लिए पैसे जुटाने में मदद के लिए फाइनेंशियल मदद देने का ऐलान किया है।

All the updates here:

अन्य न्यूज़